फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Non-bailable warrant issued against Chinmayanand in the case of raping a disciple

शिष्या से दुष्कर्म के केस में चिन्मयानंद के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी

Sat, 17 Sep 2022 01:28 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 17 Sep 2022 01:28 AM IST
सार

मुकदमे में अदालत में पेश न होने के कारण यह वारंट जारी किया गया है। इससे पहले भी अदालत ने वारंट पर कार्रवाई न करने पर इंस्पेक्टर को फटकार लगाई थी। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की थी मगर पीड़िता के आपत्ति जताने पर अदालत ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था।

विज्ञापन
Non-bailable warrant issued against Chinmayanand in the case of raping a disciple

विस्तार

शाहजहांपुर। शिष्या से दुष्कर्म के मामले में पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ अदालत ने शुक्रवार को गैरजमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किया है। मुकदमे में अदालत में पेश न होने के कारण यह वारंट जारी किया गया है। इससे पहले भी अदालत ने वारंट पर कार्रवाई न करने पर इंस्पेक्टर को फटकार लगाई थी।
विज्ञापन

पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री एवं मुमुक्षु आश्रम के अधिष्ठाता चिन्मयानंद पर उनकी शिष्या ने 2011 में दुष्कर्म की रिपोर्ट कराई थी। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की थी मगर पीड़िता के आपत्ति जताने पर अदालत ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था। साथ ही जमानती वारंट भी जारी कर दिया था। इसके बाद चिन्मयानंद ने कार्यवाही रोकने के लिए हाईकोर्ट में अपील कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था। बाद में हाईकोर्ट से पत्रावली शाहजहांपुर अदालत में आने पर केस ने रफ्तार पकड़ी है। चिन्मयानंद न अदालत में हाजिर हुए और न ही अपनी जमानत कराई। एमपीएमएलए कोर्ट/एसीजेएम तृतीय ने तीन महीने पहले भी चिन्मयानंद के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था। ढुलमुल रवैये पर चौक कोतवाली इंस्पेक्टर को भी अदालत ने फटकारा था। शुक्रवार को चिन्मयानंद की ओर से दो वकीलों ने वारंट के खिलाफ बहस की। अदालत ने सख्ती दिखाते हुए फिर से गैरजमानती वारंट जारी किया है। चिन्मयानंद ने हाल में ही हैदराबाद में अपनी एक आंख का ऑपरेशन कराया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed