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Shahjahanpur News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास

Fri, 27 Feb 2026 12:09 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 27 Feb 2026 12:09 AM IST
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Man sentenced to 20 years in prison for raping a teenager
शाहजहांपुर। नाबालिग को ले जाने और दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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थाना मीरानपुर कटरा क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने 29 मार्च 2021 को तहरीर देकर बताया था कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री को सुरजीत लेकर चला गया है। वह अपने साथ एक मोबाइल और कुछ रुपये लेकर गई है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। किशोरी का पता लगाया गया। पीड़िता के बयान दर्ज कराए गए।
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इसके बाद सुरजीत के खिलाफ दुष्कर्म व अन्य धाराओं में आरोपपत्र अदालत भेजा गया। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सुरजीत को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनोज कुमार सिद्धू ने सुरजीत को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
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