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Shahjahanpur News: नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को 20 वर्ष कारावास की सजा
Sat, 01 Mar 2025 12:46 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Sat, 01 Mar 2025 12:46 AM IST
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शाहजहांपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनोज कुमार सिद्धू ने नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमे में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
रोजा क्षेत्र रहने वाली एक महिला ने थाने में तहरीर देकर बताया कि सात सितंबर 2019 को उनकी 14 वर्ष की बेटी गांव के बाहर जंगल में शौच करने गई थी। खेत में कुलदीप पहले से बैठा था। उसने नाबालिग को पकड़कर दुष्कर्म किया। उसने शोर मचाया तो कुलदीप जान से मारने की धमकी धमकी देते हुए भाग गया। पीड़िता ने घर आकर सारी बात बताई। पुलिस ने तहरीर के अनुसार रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचक ने कुलदीप के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने कुलदीप को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। संवाद
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रोजा क्षेत्र रहने वाली एक महिला ने थाने में तहरीर देकर बताया कि सात सितंबर 2019 को उनकी 14 वर्ष की बेटी गांव के बाहर जंगल में शौच करने गई थी। खेत में कुलदीप पहले से बैठा था। उसने नाबालिग को पकड़कर दुष्कर्म किया। उसने शोर मचाया तो कुलदीप जान से मारने की धमकी धमकी देते हुए भाग गया। पीड़िता ने घर आकर सारी बात बताई। पुलिस ने तहरीर के अनुसार रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचक ने कुलदीप के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश ने कुलदीप को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। संवाद
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