{"_id":"681e60b752b2507f4408e5e8","slug":"life-imprisonment-for-selling-liquor-mixed-with-urea-shahjahanpur-news-c-122-1-sbly1036-143496-2025-05-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shahjahanpur News: यूरिया मिलाकर शराब बेचने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shahjahanpur News: यूरिया मिलाकर शराब बेचने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
Sat, 10 May 2025 01:38 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Sat, 10 May 2025 01:38 AM IST
विज्ञापन
शाहजहांपुर। यूरिया मिलाकर अवैध शराब बेचने के मामले में अदालत ने एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार, पुवायां थाने के प्रभारी मुईन अहमद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 फरवरी 2012 को वह पुलिस बल के साथ गश्त कर रहे थे। गांव हरदुआ के पास मुखबिर से सूचना मिली कि राजपाल नाम का व्यक्ति झोंपड़ी में शराब की भट्ठी चला रहा है। मुखबिर को हरदुआ से लेकर पुलिस टीम गांव नगरा जमींमा हरना आए। पुलिस टीम पैदल ही झोंपड़ी की ओर बढ़ी। पुलिस ने अंदर जाकर देखा तो एक व्यक्ति अवैध शराब बना रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने अपना नाम राजपाल निवासी गांव नगरा जमींमा नगला, पुवायां बताया। मौके से एक कैन में 20 लीटर अवैध शराब बरामद हुई। इसके अलावा सात सौ ग्राम यूरिया भी मिला। पूछताछ में राजपाल ने बताया कि वह अवैध शराब बनाकर बेचता है। शराब को तीखा करने के लिए उसमें यूरिया मिला देता है। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश नेहा आनंद ने राजपाल को दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।
विज्ञापन
अभियोजन के अनुसार, पुवायां थाने के प्रभारी मुईन अहमद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 फरवरी 2012 को वह पुलिस बल के साथ गश्त कर रहे थे। गांव हरदुआ के पास मुखबिर से सूचना मिली कि राजपाल नाम का व्यक्ति झोंपड़ी में शराब की भट्ठी चला रहा है। मुखबिर को हरदुआ से लेकर पुलिस टीम गांव नगरा जमींमा हरना आए। पुलिस टीम पैदल ही झोंपड़ी की ओर बढ़ी। पुलिस ने अंदर जाकर देखा तो एक व्यक्ति अवैध शराब बना रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसने अपना नाम राजपाल निवासी गांव नगरा जमींमा नगला, पुवायां बताया। मौके से एक कैन में 20 लीटर अवैध शराब बरामद हुई। इसके अलावा सात सौ ग्राम यूरिया भी मिला। पूछताछ में राजपाल ने बताया कि वह अवैध शराब बनाकर बेचता है। शराब को तीखा करने के लिए उसमें यूरिया मिला देता है। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश नेहा आनंद ने राजपाल को दोषी पाया। उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया।