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Shahjahanpur News: तीन सगे भाइयों समेत चार को सात-सात वर्ष कैद की सजा
Tue, 03 Dec 2024 01:38 AM IST
बरेली ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Tue, 03 Dec 2024 01:38 AM IST
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शाहजहांपुर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आशीष वर्मा ने जानलेवा हमला करने के मामले में तीन सगे भाइयों समेत चार दोषियों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 19-19 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मदनापुर थाना क्षेत्र के गांव भगवानपुर निवासी ओमवीर सिंह ने 18 मार्च 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 17 मार्च को रात आठ बजे उसके गांव के जगदीश, राजपाल, रमनपाल और राजाराम हथियारों से लैस होकर उसके दरवाजे पर आए। फायरिंग करते हुए घर में घुसकर मकान में आग लगा दी। उसके भाई जयवीर उर्फ गुड्डू के ऊपर जगदीश ने फायर कर दिया। गोली उसके पैर में लगी। उसे लाठियों से भी पीटा। जयवीर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
विवेचना के बाद राजपाल, रमनपाल और राजाराम के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा गया। बाद में अदालत ने जगदीश को तलब किया। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने राजपाल, रमनपाल और जगदीश (सगे भाई) और राजाराम को दोषी पाया। चारों दोषियों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, मदनापुर थाना क्षेत्र के गांव भगवानपुर निवासी ओमवीर सिंह ने 18 मार्च 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 17 मार्च को रात आठ बजे उसके गांव के जगदीश, राजपाल, रमनपाल और राजाराम हथियारों से लैस होकर उसके दरवाजे पर आए। फायरिंग करते हुए घर में घुसकर मकान में आग लगा दी। उसके भाई जयवीर उर्फ गुड्डू के ऊपर जगदीश ने फायर कर दिया। गोली उसके पैर में लगी। उसे लाठियों से भी पीटा। जयवीर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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विवेचना के बाद राजपाल, रमनपाल और राजाराम के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा गया। बाद में अदालत ने जगदीश को तलब किया। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और सरकारी वकील के तर्कों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने राजपाल, रमनपाल और जगदीश (सगे भाई) और राजाराम को दोषी पाया। चारों दोषियों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया।
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