फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shahjahanpur News ›   Five convicted in kidnapping of minor, jailed

Shahjahanpur News: नाबालिग के अपहरण में पांच दोषियों को कारावास

Sat, 16 May 2026 01:52 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sat, 16 May 2026 01:52 AM IST
विज्ञापन
Five convicted in kidnapping of minor, jailed
शाहजहांपुर। नाबालिग के अपहरण के आरोप में मुख्य दोषी को अदालत ने 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अपराध में सहयोग करने वाले पिता और उसके तीन बेटों को चार-चार वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है।
विज्ञापन


गढि़यारंगीन थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 11 नवंबर 2021 को उसकी 13 वर्ष की बेटी को गढि़यारंगीन थाना क्षेत्र के गांव अमरेडी का रहने वाला गोविंद सिंह अपहृत कर ले गया। इसमें मदनापुर के बरीखास गांव के रहने वाले सगे भाइयों सर्वेश सिंह और नन्हे ने सहयोग किया था।
विज्ञापन

बेटी को काफी तलाश किया लेकिन वह नहीं मिली। जब उसने सर्वेश और नन्हे से जानकारी ली तो उन्होंने बेटी को देने से इन्कार कर दिया। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया। विवेचना के बाद गोविंद, नन्हे, सर्वेश, प्रदीप और नन्हकू के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्णलीला यादव ने गोविंद को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। नन्हकू और उसके बेटों नन्हे, प्रदीप और सर्वेश को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed