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Shahjahanpur News: दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता घर से ही कर सकेंगे मतदान

Tue, 12 Mar 2024 11:25 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Tue, 12 Mar 2024 11:25 AM IST
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Disabled voters and voters above 85 years of age will be able to vote from home.
शाहजहांपुर। लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गईं हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता घर से ही पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित मतदाताओं को अधिसूचना जारी होने के बाद पांच दिन के अंदर ही 12-डी भरकर अपने क्षेत्र के बीएलओ को देना होगा।
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जिले में 85 वर्ष से अधिक आयु के 21,096 मतदाता हैं। इनमें कटरा विधानसभा में 3166, जलालाबाद में 2947, तिलहर में 4078, पुवायां में 4223, शहर विधानसभा में 3495, ददरौल में 3187 मतदाता हैं। जिले में दिव्यांग मतदाता 20,574 हैं। इनमें कटरा विधानसभा में 3279, जलालाबाद में 3933, तिलहर में 3949, पुवायां में 2285, शहर विधानसभा में 3566, ददरौल में 3562 मतदाता हैं। अब नई सुविधा से बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को सहूलियत मिलेगी।
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बीएलओ घर-घर जाकर फार्म 12-डी कराएंगे उपलब्ध
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार अधिसूचना जारी होने के पांच दिन के अंदर संबंधित क्षेत्र के बीएलओ चिह्नित मतदाताओं के घर-घर जाकर फार्म 12-डी भरवाकर जमा करेंगे। इसमें मतदाता की स्वेच्छा है कि वह फार्म भरे या न भरे। वह मतदान केंद्र पर भी जाकर अपने मतदान का प्रयोग कर सकता है। इसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक बुजुर्ग और दिव्यांग मतदान का प्रयोग कर सकें।
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डीएम ने लिया ईवीएम प्रदर्शन कक्ष का जायजा



शाहजहांपुर। मतदाता जागरूकता के लिए कलक्ट्रेट स्थित इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन प्रदर्शन कक्ष का डीएम उमेश प्रताप सिंह ने निरीक्षण किया। डीएम ने प्रतिदिन आने वाले लोगों की संख्या की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया की जानकारी लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का विवरण अवश्य दर्ज हो। ईवीएम के संबंध में लोगों को संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए और रजिस्टर में दर्ज किया जाए। इस दौरान एडीएम वित्त सुरेश कुमार आदि मौजूद रहे। संवाद

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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार 85 से अधिक आयु के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से घर बैठे मतदान कराया जाना है। अधिसूचना जारी होने के पांच दिन के अंदर फार्म 12-डी भर जाना चाहिए। इसी के आधार पर पोस्टल बैलेट के छपवाने की व्यवस्था की जाएगी।
- संजय कुमार पांडेय, एडीएम प्रशासन व उप जिला निर्वाचन अधिकारी
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