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तीन तलाक बोलकर विवाहिता को घर से निकाला, रिपोर्ट दर्ज
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पुवायां। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर तीन बार तलाक बोल कर घर से निकाले जाने का आरोप लगाते हुए विवाहिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई है।
गांव खिरिया पाठक निवासी हनीफ की पुत्री शाबना ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसका निकाह तीन वर्ष पूर्व थाना रौजा के गांव चकभिटारा निवासी शान मोहम्म्द के साथ हुआ था। परिवार के लोगों ने निकाह में सामर्थ्य के अनुसार पांच लाख रुपये खर्च किए थे। उसकी ससुराल के लोग दान दहेज से संतुष्ट नहीं थे। पति शान मोहम्मद, ननद जेनब, ननदोई फिरोज, सास सयारा, देवर फूल मोहम्मद निकाह के कुछ ही दिन बाद दो लाख रुपये की और मांग करने लगे। उसने मायके के लोगों की गरीबी का हवाला देते हुए दो लाख रुपये की मांग पूरी करने में असमर्थता जताई, तो उनका उत्पीड़न किया जाने लगा। जानकारी पाकर उसकी मां और भाई ने कई बार ससुराल के लोगों को समझाया, लेकिन वह लोग दो लाख रुपये की मांग पर अड़े रहे।
ससुराल के लोगों ने 12 जून को एक राय होकर उसकी पिटाई की और सारा जेवर आदि छीन लिया। पति शान मोहम्मद ने तीन तलाक बोलते हुए उसको घर से भगा दिया। वह अपने एक बच्चे को लेकर पैदल चलकर मायके पहुंची। मायके के लोगों के काफी समझाने के बाद भी उक्त दहेज लिए बिना उनको ससुराल में रखने को तैयार नहीं हैं। पुलिस ने धारा 498ए, 323, 504, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 और मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक की धारा 3/4 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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गांव खिरिया पाठक निवासी हनीफ की पुत्री शाबना ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उसका निकाह तीन वर्ष पूर्व थाना रौजा के गांव चकभिटारा निवासी शान मोहम्म्द के साथ हुआ था। परिवार के लोगों ने निकाह में सामर्थ्य के अनुसार पांच लाख रुपये खर्च किए थे। उसकी ससुराल के लोग दान दहेज से संतुष्ट नहीं थे। पति शान मोहम्मद, ननद जेनब, ननदोई फिरोज, सास सयारा, देवर फूल मोहम्मद निकाह के कुछ ही दिन बाद दो लाख रुपये की और मांग करने लगे। उसने मायके के लोगों की गरीबी का हवाला देते हुए दो लाख रुपये की मांग पूरी करने में असमर्थता जताई, तो उनका उत्पीड़न किया जाने लगा। जानकारी पाकर उसकी मां और भाई ने कई बार ससुराल के लोगों को समझाया, लेकिन वह लोग दो लाख रुपये की मांग पर अड़े रहे।
ससुराल के लोगों ने 12 जून को एक राय होकर उसकी पिटाई की और सारा जेवर आदि छीन लिया। पति शान मोहम्मद ने तीन तलाक बोलते हुए उसको घर से भगा दिया। वह अपने एक बच्चे को लेकर पैदल चलकर मायके पहुंची। मायके के लोगों के काफी समझाने के बाद भी उक्त दहेज लिए बिना उनको ससुराल में रखने को तैयार नहीं हैं। पुलिस ने धारा 498ए, 323, 504, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 और मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक की धारा 3/4 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली है।
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