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Shahjahanpur News: गैरइरादतन हत्या के दोषी को आठ वर्ष का कारावास

Fri, 15 May 2026 01:27 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Fri, 15 May 2026 01:27 AM IST
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Convict of Involuntary Manslaughter Sentenced to Eight Years in Prison
शाहजहांपुर। युवक के सिर पर रॉड मारने और छत से धक्का देकर गिराने के मुकदमे में अदालत ने गैरइरादतन हत्या के दोषी को आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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गांव जलालपुर के रहने वाले फैय्याज अहमद ने खुदागंज थाने में तहरीर देकर बताया था कि चार अगस्त 2021 वह अपने दरवाजे से निकल रहा था। तभी मुख्तियार शराब के नशे में उसे गाली देने लगा। उसने मना किया तो वह गालीगलौज करते हुए अपने घर चला गया। फैय्याज ने बताया कि उसका बेटा सनीम अहमद शिकायत करने मुख्तियार के घर गया। सनीम ने अपने पिता को गाली दिए जाने का विरोध जताया तो मुख्तियार ने रॉड से उसके सिर पर ताबड़तोड़ वार किए।
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उसके भाई मो. अबरार ने उसके बेटे को छत से धक्का दे दिया। इससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। उन्होंने अपने बेटे को बरेली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। सात अगस्त को सनीम की मौत हो गई। पुलिस ने मुख्तियार और मोहम्मद अबरार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने मुख्तियार के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश नेहा आनंद ने मुख्तियार को आठ वर्ष के कारावास और 21 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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