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Shahjahanpur News: शफाखाना की जगह पर जिला पंचायत की दुकानों का अब रोका गया निर्माण
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पुवायां में शफाखाना की भूमि पर बन रही दुकानों पर कोर्ट का स्टे आर्डर चस्पा करते लेखपाल। संवाद
- फोटो : mathura
पुवायां। शफाखाना की भूमि पर जिला पंचायत की ओर से बनाई जा रही दुकानों का कार्य रुक गया है। पुवायां के सिविल जज ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
पुवायां में राजीव चौक के पास मैगलगंज- पूरनपुर और हरदोई पलिया हाईवे के बीच करोड़ों की कीमत वाली शफाखाना की भूमि पर जिला पंचायत का प्रबंधकीय दायित्व है, लेकिन जिला पंचायत ने दायित्व से अलग जमीन के कई आवंटन लोगों को कर दिए और कुछ दिन से शफाखाना की भूमि पर दुकानों का निर्माण कराना शुरू कर दिया था। जिला पंचायत की अध्यक्ष ममता यादव ने बताया है कि पुरानी दुकानों को तोड़कर नई दुकानों को बनाया जा रहा है, लेकिन जिस जगह दुकानें बन रही हैं, वहां कभी दुकानें नहीं थीं।
पुवायां के अखिलेश ने मामले में सिविल कोर्ट की शरण ली। उनके वकील ने कोर्ट को बताया था कि जमीन राजस्व अभिलेखों में शफाखाना अर्थात अस्पताल के रूप में दर्ज है और लोक प्रयोजन के लिए है, लेकिन जिला पंचायत गलत तरीके से दुकानों का निर्माण करा रहा है।
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इस मामले में अब सिविल जज ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। शुक्रवार को लेखपाल गिरीश त्रिवेदी ने कोर्ट का ऑर्डर मौके पर जाकर चस्पा किया, तब जाकर निर्माण कार्य रुक सका।
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दावों से अलग लगातार चलता रहा निर्माण
शफाखाना की भूमि पर दुकानों का निर्माण कार्य लगातार चलता रहा। तमाम अधिकारी यह जानते हुए भी कि राजस्व अभिलेखों में जमीन शफाखाना के नाम दर्ज है, लापरवाही बरतते रहे। स्थिति यह रही कि एसडीएम कार्यालय से एक किमी दूर निर्माण जारी रहा।
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शिकायत पर जांच कराई गई थी और निर्माण रोकने के लिए कहा गया था। कोर्ट से यथास्थिति के आदेश की प्रति मिलने पर पुलिस और राजस्व टीम भेजकर निर्माण कार्य रुकवाते हुए ऑर्डर की प्रति चस्पा करा दी गई है।
- चित्रा निर्वाल, एसडीएम पुवायां
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पुवायां में राजीव चौक के पास मैगलगंज- पूरनपुर और हरदोई पलिया हाईवे के बीच करोड़ों की कीमत वाली शफाखाना की भूमि पर जिला पंचायत का प्रबंधकीय दायित्व है, लेकिन जिला पंचायत ने दायित्व से अलग जमीन के कई आवंटन लोगों को कर दिए और कुछ दिन से शफाखाना की भूमि पर दुकानों का निर्माण कराना शुरू कर दिया था। जिला पंचायत की अध्यक्ष ममता यादव ने बताया है कि पुरानी दुकानों को तोड़कर नई दुकानों को बनाया जा रहा है, लेकिन जिस जगह दुकानें बन रही हैं, वहां कभी दुकानें नहीं थीं।
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पुवायां के अखिलेश ने मामले में सिविल कोर्ट की शरण ली। उनके वकील ने कोर्ट को बताया था कि जमीन राजस्व अभिलेखों में शफाखाना अर्थात अस्पताल के रूप में दर्ज है और लोक प्रयोजन के लिए है, लेकिन जिला पंचायत गलत तरीके से दुकानों का निर्माण करा रहा है।
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इस मामले में अब सिविल जज ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। शुक्रवार को लेखपाल गिरीश त्रिवेदी ने कोर्ट का ऑर्डर मौके पर जाकर चस्पा किया, तब जाकर निर्माण कार्य रुक सका।
दावों से अलग लगातार चलता रहा निर्माण
शफाखाना की भूमि पर दुकानों का निर्माण कार्य लगातार चलता रहा। तमाम अधिकारी यह जानते हुए भी कि राजस्व अभिलेखों में जमीन शफाखाना के नाम दर्ज है, लापरवाही बरतते रहे। स्थिति यह रही कि एसडीएम कार्यालय से एक किमी दूर निर्माण जारी रहा।
शिकायत पर जांच कराई गई थी और निर्माण रोकने के लिए कहा गया था। कोर्ट से यथास्थिति के आदेश की प्रति मिलने पर पुलिस और राजस्व टीम भेजकर निर्माण कार्य रुकवाते हुए ऑर्डर की प्रति चस्पा करा दी गई है।
- चित्रा निर्वाल, एसडीएम पुवायां