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कामर्शियल भवनों का टैक्स आवासीय की तुलना में छह गुना तक ज्यादा

Sat, 16 Apr 2016 11:55 PM IST
ब्यूरो/शाहजहांपुर
ब्यूरो/शाहजहांपुर Updated Sat, 16 Apr 2016 11:55 PM IST
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commercial tax will be 6 times
हाउस टैक्स - फोटो : DEMO Pics
नगरपालिका परिषद द्वारा लागू संशोधित स्वकर व्यवस्था में कामर्शियल भवनों पर संपत्ति टैक्स आवासीय भवनों की तुलना में छह गुना तक ज्यादा निर्धारित हुआ है। सबसे ज्यादा छह गुना टैक्स माल्स, पब्स, बार, वासगृह जहां भोजन के साथ मदिरा परोसी जाती एवं चार सितारा और उससे ऊपर के होटलों पर निर्धारित हुआ है लेकिन छात्रावास और शैक्षणिक संस्थानों पर आवासीय दर के समान ही टैक्स रखा गया है। 
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अनावासिक भवनों को कुल 10 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। हर प्रकार के कामर्शियल कांप्लेक्स, दुकानें, बैंक कार्यालय, तीन स्टार तक के होटल, कोचिंग और प्रशिक्षण संस्थान (राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त को छोड़कर) को पहले वर्ग में रखा गया है। इन पर आवासीय भवनों के लिए मासिक किराए की दर का पांच गुना टैक्स की गणना होगी। दूसरे वर्ग में सभी तरह के क्लीनिक, पालीक्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर, प्रयोगशालाएं, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य परिचर्या केंद्र, मेडिकल स्टोर और चिकित्सालय को रखा गया है। इन पर आवासीय वाले की तुलना में तीन गुना मासिक किराया दर निर्धारित हुआ है। तीसरी श्रेणी में जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केंद्र, थिएटर और सिनेमा हाल को रखा गया है जिन पर आवासीय के दर से दो गुना टैक्स तय हुआ है। 
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पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, डिपो और गोदाम के अलावा सामुदायिक भवन, कल्याण मंडप, विवाह क्लब, औद्योगिक इकाइयां, सरकारी, अर्द्धसरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालय पर आवासीय के दर का तीन गुना टैक्स निर्धारित हुआ है। टावर और होर्डिंग वाले भवन (टीवी टावर, दूरसंचार टावर या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर खुले स्थान पर स्थापित किए गए हों) पर आवासीय वाले रेट का चार गुना टैक्स निर्धारित हुआ है। 
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छोटे दुकान वाले भवनों पर ढाई गुना टैक्स
शाहजहांपुर। संशोधित स्वकर व्यवस्था में उन आवासीय भवनों को सह आवासीय श्रेणी में रखा गया है जिनमें जीविकोपार्जन के लिए छोटी दुकान खोल ली गई हो। ऐसे भवनों पर आवासीय के तय मासिक किराया दर का ढाई गुना टैक्स लगाया गया है। 

प्रदूषण रोधी साधन अपनाने पर दो फीसदी छूट
शाहजहांपुर। कामर्शियल भवनों में ग्रीनरी और प्रदूषण रोधी साधन अपनाने पर लागू हुई संशोधित स्वकर व्यवस्था में सालाना देय टैक्स में कुल दो फीसदी की छूट का प्राविधान रखा गया है। नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी मुनेंद्र सिंह राठौर के अनुसार, यह छूट उन कामर्शियल भवनों को भी मिलेगी जिनमें वर्षा जल संचयन या भूगर्भ जल संभरण प्रणाली हो और वह प्रचलन में हो। साथ ही क्षेत्रफल का 40 फीसदी भूभाग पर पौधरोपण या हरियाली आच्छादित होने पर उक्त छूट प्रोस्ताहन के रूप में प्रदान की जाएगी। लेकिन आवासीय भवनों को कर निर्धारण में दी जाने वाली छूट अनावासिक भवनों के कर निर्धारण में लागू नहीं है।

ऐसे करें अपने कामर्शियल प्रापर्टी के टैक्स की गणना
1. अनावासिक भवनों के मामले में आच्छादित एरिया गुणा आवासीय भवनों हेतु निर्धारित किराए की दर गुणा निर्धारित गुणांक गुणा 12
2. अनावासिक भूमिक के मामले में एरिया गुणा आवासीय भूमि के लिए तय किराए की दर गुणा निर्धारित गुणांक गुणा 12 


इन इलाकों में कामर्शियल प्रापर्टी पर टैक्स सबसे ज्यादा
नगरपालिका परिषद क्षेत्र में 10 फीट से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित इलाकों के कामर्शियल प्रापर्टी पर सालाना संपत्ति कर सबसे ज्यादा निर्धारित हुआ है। इनमें से 1.90 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति माह के किराया दर वाले इलाकों में खिरनी बाग, मिशन कंपाउंड, आफीसर कालोनी, इंदिरा नगर कालोनी, बहादुरपुरा, कृष्णा नगर, सदर बाजार, सिविल लाइन, गांधी कालोनी, भारद्वाज कालोनी, तारीन बहादुरगंज, बाजार बहादुरगंज, अली बहादुरगंज और शास्त्री नगर कालोनी शामिल हैं। इसके बाद 1.60 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रति माह किराए रेट वाले इलाकों में 
अजीजगंज, नवादा, मढ़ा, दिलाजाक, आर्य नगर कालोनी, रामनगर कालोनी, ब्रजबिहार कालोनी, बाडूजई द्वितीय, बाडूजई पेशावरी, मोहम्मद जई, खलील शर्की, दलेलगंज, दीवान जोगराज, आवास विकास शहर वाली, लाला तेली बजरिया, कच्चा कटरा, दिलावरगंज, भारद्वाजी, भाटन टोला, हुंडाल खेल, फ्रेंड्स कालोनी, खलील गर्वी, शाह कालोनी, कंटिया टोला, बाडूजई प्रथम, प्रेमनगर कालोनी, रेलवे कालोनी, सुभाष नगर, टीचर कालोनी, काजी खेल, महमंद जलालनगर, बक्सरिया, मस्जिदगंज, कूचा लाला, आफरीदी, मुजफ्फरगंज, चौकसी, रंगमहला, घूरन तलैया और वाकरजई शामिल हैं। 


40 इलाके में कामर्शियल प्रापर्टी पर टैक्स सबसे कम
पांच मीटर चौड़े मार्ग पर स्थित कामर्शियल प्रापर्टी पर टैक्स दर शहर में कुल 38 इलाकों में सबसे कम है। चौक आला खां और झंडा कलां मोहल्ले में कामर्शियल भवनों का संपत्ति टैक्स दर सबसे कम 80 पैसे प्रति वर्ग फुट प्रति माह किराए के दर से निर्धारित हुआ है। इसके साथ ही 90 पैसे प्रति वर्गफुट प्रति माह किराए वाले मोहल्लों में चमकनी गाड़ीपुरा, लोधीपुर, मक्कू बजरिया, ककरा कलां, ककरा खुर्द, ख्वाजा फिरोज, नई बस्ती गाड़ीपुरा, मेहमानशाह, अब्दुल्लागंज, जिया खेल, बिजलीपुरा, फतेहपुर रेती, गढ़ी गाड़ीपुरा, तिलहर जई, अहमदपुरा, हुसैनपुरा, हयातपुरा, वाजिद खेल, बाला तिराही, मानू जई, किला, मगही टोली, तारीन, तारीन टिकली, निसरजई, महमंद जंगला, अली जई, युनूस खेल, मदरा खेल, बंगश, वर्कजई, बारादरी, हाथी थान, गदियाना और मामूड़ी शामिल हैं।
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