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बहू की हत्या में बंद महिला को स्वतंत्रता दिवस पर जेल से मिलेगी आजादी
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शाहजहांपुर। बहू की हत्या के आरोप में सजा काट रही महिला कैदी को स्वतंत्रता दिवस पर रिहा किया जाएगा। सजा के दौरान महिला कैदी के अच्छे आचरण को देखते हुए जिला कारागार प्रशासन ने प्रदेश से रिहा होने वाले 75 कैदियों की सूची में कैदी का नाम दिया था। शांतिपूर्वक जीवनयापन के लिए कैदी को दो जमानती देने होंगे।
शासनादेश जारी होने के बाद जिला कारागार में बहू की हत्या में आठ वर्ष की सजा काट रही 57 वर्षीय महिला कैदी सोनवती के जेल के अंदर के अच्छे आचरण को देखते हुए आधी सजा माफ करने का फैसला लिया है। शासनादेश के नियमों पर महिला कैदी खरी उतर रही थी। महिला कैदी का पति सुआलाल भी जेल में सजा काट रहा है। 13 जनवरी 2013 को सोनवती का बेटा आदेेश नाबालिग सिद्ध हो गया था। इसके बाद उसको बरेली के किशोर बंदी गृह शिफ्ट किया था। रिहा होने वाली सोनवती आठ वर्ष की सजा में चार वर्ष एक माह की सजा काट चुकी है। वह थाना अल्हागंज के रसूलपुर की रहने वाली है। वर्ष 2011 में बहू की हत्या के बाद सास सोनवती, सुआलाल और बेटा आदेश जेल में बंद है। जिला कारागार अधीक्षक बीडी पांडेय ने बताया कि महिला कैदी को अच्छे जीवनयापन के लिए डीएम के पास दो जमानती देने होंगे।
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शासनादेश जारी होने के बाद जिला कारागार में बहू की हत्या में आठ वर्ष की सजा काट रही 57 वर्षीय महिला कैदी सोनवती के जेल के अंदर के अच्छे आचरण को देखते हुए आधी सजा माफ करने का फैसला लिया है। शासनादेश के नियमों पर महिला कैदी खरी उतर रही थी। महिला कैदी का पति सुआलाल भी जेल में सजा काट रहा है। 13 जनवरी 2013 को सोनवती का बेटा आदेेश नाबालिग सिद्ध हो गया था। इसके बाद उसको बरेली के किशोर बंदी गृह शिफ्ट किया था। रिहा होने वाली सोनवती आठ वर्ष की सजा में चार वर्ष एक माह की सजा काट चुकी है। वह थाना अल्हागंज के रसूलपुर की रहने वाली है। वर्ष 2011 में बहू की हत्या के बाद सास सोनवती, सुआलाल और बेटा आदेश जेल में बंद है। जिला कारागार अधीक्षक बीडी पांडेय ने बताया कि महिला कैदी को अच्छे जीवनयापन के लिए डीएम के पास दो जमानती देने होंगे।
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