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विभिन्न वस्तुओं में मिलावट रोकने के लिए सर्विलांस टीमें गठित कीं

Sun, 07 Mar 2021 01:19 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 07 Mar 2021 01:19 AM IST
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वाटर प्यूरीफायर फैक्टरी को सील करते खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहीत अधिकारी। संव - फोटो : SHAHJAHANPUR
शाहजहांपुर। होली के मौके पर खान-पान की वस्तुओं में अपमिश्रण से फूड प्वॉयजनिंग (खाद्य विषाक्तता) के मामलों की रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (एफएसडीए) सक्रिय हो गया है। इसके तहत दूध, दुग्ध उत्पादों, मिठाइयों, किराना जिंसों के नमूने लेने से पहले मिलावट के संभावित ठिकानों की पहचान करने के उद्देश्य से विभाग के अभिहीत अधिकारी ने तहसील स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के नेतृत्व में सर्विलांस टीमें गठित कर दी हैं।
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मिली जानकारी के अनुसार इन टीमों मेें शामिल अधिकारियों को गोपनीय तरीके से छापा मारने और वहां से ऐसी खाद्य वस्तुओं के नमूने सील करने के निर्देश दिए हैं।
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बता देें कि जिन खाद्य वस्तुओं के नमूनों की प्रयोगशाला जांच में मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकर अखाद्य वस्तुओं का घालमेल प्रमाणित होता है, उनसे संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ एफएसडीए के अधिकारी जजी कोर्ट और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा अधिनियम (पीएफए) की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज कराते हैं। इन मुकदमों मेें विक्रेताओ को जुर्माने के साथ सजा का प्रावधान है। इसी तरह जिन वस्तुओं में केवल गुणवत्ता प्रभावित करने वाली वस्तुओं की मिलावट होती है, उन्हें जांच में अधोमानक पाए जाने पर विक्रेताओं से केवल जुर्माना वसूला जाता है।
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दूध मेें पानी, बेसन में मैदा, सरसों तेल मेें राइस ब्रान ऑयल की मिलावट के ऐसे मामलों के मुकदमे विभाग के न्याय निर्णायक अधिकारी/एडीएम प्रशासन के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएसए) के तहत दर्ज होते हैं।
एडीएम प्रशासन रामसेवक द्विवेदी ने अधोमानक नमूनों वाले ऐसे ही छह मुकदमों की सुनवाई पूरी की है। इनमें मीरानपुर कटरा निवासी लालता प्रसाद के खोया नमूने में स्टार्च पाए जाने पर एफएसएसए की धारा 51 के तहत 22000 रुपये जुर्माना किया गया है। वहीं के मिठाई विक्रेता विशाल की बरफी में मिलावट पर 25000 रुपये, निगोही निवासी जितेंद्र पर मिलावटी सरसों तेल की बिक्री करने पर 7000 रुपये, सरसों तेल की पैकेजिंग में गड़बड़ी पर शहर के विनोद कुमार पर 10000 रुपये, दुकान का पंजीकरण कराए बगैर मुर्गा मीट बिक्री करने पर खुदागंज के वसीम शाह पर 15000 रुपये और मिलावटी राइस ब्रान तेल बेचने पर अल्हागंज के वीरपाल पर 7000 रुपये जुर्माना लगाया गया है।
जलालाबाद में वाटर प्यूरीफायर फैक्टरी सील
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों को सर्विलांस से जुटाई गई गोपनीय सूचना मिली कि जलालाबाद में बारह पत्थर के पास मोहल्ला गौसनगर में पानी की पैकेजिंग कर उसके पाउच तैयार करने वाली वाटर प्यूरीफयर फैक्टरी अवैध तरीके से संचालित की जा रही है। सूचना के आधार पर विभाग के अभिहीत अधिकारी विजय कुमार वर्मा और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी रवि शर्मा ने क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामजी शुक्ला के साथ वहां छापा मारा तो कई अनियमितताएं पाई गईं। सीएफएसओ के अनुसार फैक्टरी संचालक बिलाल हुसैन के कब्जे से पानी के ऐसे पाउच मिले, जिन पर जलालाबाद के बजाय कानपुर का पता दर्ज था। उन्होंने बताया कि फैक्टरी को सील करने के साथ पानी से भरे पाउच को जांच के लिए राजकीय जनविष्लेषक प्रयोगशाला भेजा गया है। प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।
सर्विलांस टीमों के प्रभारी अधिकारी नामित
होली पर मिलावटी वस्तुओ की बिक्री की रोकथाम के लिए छापा मारने के लिए तहसील स्तर पर क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सर्विलांस टीमों का प्रभारी नामित किया गया है, जबकि शहरी क्षेत्र को तीन जोन में बांटा गया है।
एफएसडीए के अभिहीत अधिकारी विजय कुमार वर्मा ने बताया कि शहर के जोन एक और तीन में एफएसओ इंद्रराज मौर्य टीम प्रभारी बनाए गए हैं। सदर तहसील के टीम प्रभारी महेश कुमार नामित किए गए हैं। तिलहर तहसील के टीम प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा को शहर के दो नंबर जोन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसी तरह पुवायां में जयपाल सिंह और जलालाबाद व कलान में रामजी शुक्ला सर्विलांस टीम प्रभारी बनाए गए हैं।

अभिहीत अधिकारी के अनुसार सभी टीम प्रभारियों को होली पर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने को अतिरिक्त सतर्कता बरतने और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल छापा मारकर सैंपल लेने के निर्देश दिए गए हैं।
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