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Shahjahanpur News: चरस तस्कर को चार वर्ष का कारावास
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शाहजहांपुर। चरस के साथ पकड़े गए तस्कर को अदालत ने चार वर्ष के कारावास की सजा से दंडित किया है।
खुदागंज थाने के उपनिरीक्षक सुरेशपाल सिंह 27 मार्च 2016 को पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। लालू ढाबा के पास उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि जखिया गांव के सामने मंदिर के पास एक व्यक्ति चरस लेकर खड़ा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखकर वहां खड़ा व्यक्ति भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया।
पूछताछ में उसने अपना नाम समरपाल उर्फ पुडक्का निवासी आंधीदेई गांव, कलान बताया। उसके पास से 450 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट शिवकुमार तृतीय ने समरपाल को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। संवाद
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खुदागंज थाने के उपनिरीक्षक सुरेशपाल सिंह 27 मार्च 2016 को पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। लालू ढाबा के पास उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि जखिया गांव के सामने मंदिर के पास एक व्यक्ति चरस लेकर खड़ा है। पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखकर वहां खड़ा व्यक्ति भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया।
पूछताछ में उसने अपना नाम समरपाल उर्फ पुडक्का निवासी आंधीदेई गांव, कलान बताया। उसके पास से 450 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट शिवकुमार तृतीय ने समरपाल को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। संवाद
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