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Shahjahanpur News: पुलिस पर हमले के आरोपी जेल गए 3 लोगों से हटाई गई हत्या की कोशिश की धारा
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खुटार (शाहजहांपुर)। बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगने के बाद गिरफ्तारी के विरोध में चांदपुर पुलिस चौकी पर धरना-प्रदर्शन और पुलिस के लाठी फटकारने के बाद जेल भेजे गए तीन आरोपियों से हत्या की कोशिश की धारा हटा दी गई है।
क्षेत्र के एक गांव के गुड्डू शर्मा पर नौ जून की दोपहर एक घर में घुसकर एक साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगा था। पुलिस ने मुठभेड़ में गुड्डू के दोनों पैरों में गोली मारकर उसे गिरफ्तार किया था। 11 जून को प्रधान सहित कई लोगों ने फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए पुलिस चौकी का घेराव किया तो पुलिस ने लाठी फटकार कर खदेड़ा था।
खुटार थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने पुलिस को पीटने, जीप पलटने की कोशिश, सरकारी कार्य में बाधा, हत्या की कोशिश, मार्ग बाधित करने आदि धाराओं में प्रधान शोभित समेत चार नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 11 जून की रात में ही नामजद मोहित, बलराम, राजेंद्र को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। बाद में तीनों को न्यायालय पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था।
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खुटार थाना प्रभारी की ओर से दर्ज रिपोर्ट की विवेचना पुवायां थाना प्रभारी आरके रावत को दी गई थी। इसके बाद विधायक चेतराम ने 18 जून को लखनऊ में डीजीपी से मिलकर मुठभेड़ प्रकरण की जांच की मांग की थी। एसपी सौरभ दीक्षित के निर्देश पर एसपी सिटी देवेंद्र कुमार मामले की जांच कर रहे हैं।
पुवायां थाना प्रभारी ने जांच में पाया है कि जो आरोपी जेल गए हैं, उन पर हत्या की कोशिश का मामला नहीं बनता। विवेचना की रिपोर्ट कोर्ट में भी दाखिल कर दी गई है। हत्या की कोशिश की धारा हटने से मोहित, बलराम, राजेंद्र को जमानत मिलने की उम्मीद बढ़ी है।
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चांदपुर पुलिस चौकी पर हुए बवाल में दर्ज रिपोर्ट में से जान से मारने की कोशिश की धारा नहीं हटी है। जो तीन लोग जेल भेजे गए थे, उनके ऊपर से जान से मारने की कोशिश की धारा हटाई गई है। कोर्ट में रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है।
- प्रवीण मलिक, सीओ पुवायां
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क्षेत्र के एक गांव के गुड्डू शर्मा पर नौ जून की दोपहर एक घर में घुसकर एक साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगा था। पुलिस ने मुठभेड़ में गुड्डू के दोनों पैरों में गोली मारकर उसे गिरफ्तार किया था। 11 जून को प्रधान सहित कई लोगों ने फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाते हुए पुलिस चौकी का घेराव किया तो पुलिस ने लाठी फटकार कर खदेड़ा था।
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खुटार थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने पुलिस को पीटने, जीप पलटने की कोशिश, सरकारी कार्य में बाधा, हत्या की कोशिश, मार्ग बाधित करने आदि धाराओं में प्रधान शोभित समेत चार नामजद और दो अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 11 जून की रात में ही नामजद मोहित, बलराम, राजेंद्र को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। बाद में तीनों को न्यायालय पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था।
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खुटार थाना प्रभारी की ओर से दर्ज रिपोर्ट की विवेचना पुवायां थाना प्रभारी आरके रावत को दी गई थी। इसके बाद विधायक चेतराम ने 18 जून को लखनऊ में डीजीपी से मिलकर मुठभेड़ प्रकरण की जांच की मांग की थी। एसपी सौरभ दीक्षित के निर्देश पर एसपी सिटी देवेंद्र कुमार मामले की जांच कर रहे हैं।
पुवायां थाना प्रभारी ने जांच में पाया है कि जो आरोपी जेल गए हैं, उन पर हत्या की कोशिश का मामला नहीं बनता। विवेचना की रिपोर्ट कोर्ट में भी दाखिल कर दी गई है। हत्या की कोशिश की धारा हटने से मोहित, बलराम, राजेंद्र को जमानत मिलने की उम्मीद बढ़ी है।
चांदपुर पुलिस चौकी पर हुए बवाल में दर्ज रिपोर्ट में से जान से मारने की कोशिश की धारा नहीं हटी है। जो तीन लोग जेल भेजे गए थे, उनके ऊपर से जान से मारने की कोशिश की धारा हटाई गई है। कोर्ट में रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है।
- प्रवीण मलिक, सीओ पुवायां