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Shahjahanpur News: उद्योग स्थापना के लिए मिलेगा मौका, 25 तक करें आवेदन
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शाहजहांपुर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लोगों के लिए उप्र खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड की ओर से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के तहत इकाइयां स्थापित कराने के लिए लक्ष्य निर्धारित हो चुका है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी शिशुपाल सिंह ने बताया कि अनुसूचित जाति के लिए चार और अनुसूचित जनजाति के लिए दो इकाइयां स्थापित की जानी हैं।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि इन इकाइयों को 22.32 लाख रुपये का मार्जिन मनी अनुदान के रूप में दी जाएगी। इसके लिए 25 दिसंबर तक ई-पोर्टल पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।
इस योजना के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में निर्माण उद्योगों के लिए अधिकतम 50 लाख रुपये एवं सेवा उद्योगों के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये तक योजना लागत वाली नई ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना के लिए सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, कोऑपरेटिव बैंकों, आरबीआई की ओर से नियंत्रित सभी शिड्यूल्ड प्राइवेट काॅमर्शियल बैकों और सिडबी के माध्यम से भवन/मशीन, उपकरण व कार्यशील पूूंजी के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा।
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योजना में मशीन / उपकरण (टर्म लोन) शामिल किया जाना अनिवार्य है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि इच्छुक आवेदक ऑनलाइन पोर्टल पर आधार कार्ड, फोटो, प्रोजेक्ट प्रोफाइल-समरी, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता व तकनीकी प्रमाण पत्र तथा स्कोर कार्ड के प्रपत्र अपलोड कर सकते हैं। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो तथा संबंधित उद्योग को चलाने, उत्पादन से बिक्री तक की पर्याप्त जानकारी होना अनिवार्य है।
उद्योग स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि की उपलब्धता होनी चाहिए। जानकारी के लिए दूरभाष संख्या 8318374411 पर एवं सुभाषनगर स्थित जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
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जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि इन इकाइयों को 22.32 लाख रुपये का मार्जिन मनी अनुदान के रूप में दी जाएगी। इसके लिए 25 दिसंबर तक ई-पोर्टल पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।
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इस योजना के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में निर्माण उद्योगों के लिए अधिकतम 50 लाख रुपये एवं सेवा उद्योगों के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये तक योजना लागत वाली नई ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना के लिए सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, कोऑपरेटिव बैंकों, आरबीआई की ओर से नियंत्रित सभी शिड्यूल्ड प्राइवेट काॅमर्शियल बैकों और सिडबी के माध्यम से भवन/मशीन, उपकरण व कार्यशील पूूंजी के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा।
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योजना में मशीन / उपकरण (टर्म लोन) शामिल किया जाना अनिवार्य है। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि इच्छुक आवेदक ऑनलाइन पोर्टल पर आधार कार्ड, फोटो, प्रोजेक्ट प्रोफाइल-समरी, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता व तकनीकी प्रमाण पत्र तथा स्कोर कार्ड के प्रपत्र अपलोड कर सकते हैं। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो तथा संबंधित उद्योग को चलाने, उत्पादन से बिक्री तक की पर्याप्त जानकारी होना अनिवार्य है।
उद्योग स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि की उपलब्धता होनी चाहिए। जानकारी के लिए दूरभाष संख्या 8318374411 पर एवं सुभाषनगर स्थित जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।