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प्रधान सहित तीन पर रिपोर्ट के आदेश

Sun, 18 Nov 2012 12:00 PM IST
Shahjahanpur
Shahjahanpur Updated Sun, 18 Nov 2012 12:00 PM IST
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पुवायां। जमीनी विवाद में जान से मारने की धमकी सहित अन्य आरोपों में कोर्ट ने प्रधान सहित तीन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं।
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गांव बाजारपुर निवासी निहाल सिंह की पत्नी जसवीर कौर ने सिविल जज पुवायां के यहां 156 (3) के तहत प्रार्थनापत्र देकर बताया था कि उसने और सुखविंदर कौर, जसबंत कौर, गुरजीत कौर ने गांव में तरन सिंह से भूमि जरिए बैनामा 26 जून 2009 को खरीदी थी। जमीन पलविंदर सिंह की थी जिसने तरन सिंह को मुख्तयारे आम बनाया था। जमीन उन लोगों के नाम भी दर्ज हो गई। पंजाब में रहने वाले पलविंदर सिंह ने 26 सितंबर 2009 को फर्जी कागजातों के आधार पर तहसील कर्मियों की मिलीभगत से नामांतरण आदेश निरस्त करा दिया। उक्त जमीन पर कई बार कब्जे का प्रयास भी कर चुके हैं। पांच अक्तूबर 2012 को तहसीलदार पुवायां के न्यायालय में उसने पलविंदर सिंह के पक्ष में पारित एक पक्षीय आदेश निरस्त करा दिया। तब से पलविंदर सिंह, कश्मीर सिंह और प्रधान हरजिंदर सिंह जमीन से कब्जा नहीं छोड़ने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस को तहरीर देने और उच्च अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। सिविल जज ने पुवायां पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
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