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अब बिना परमिट नहीं काटे जा सकेंगे शीशम और सागौन के पेड़

Sun, 31 Dec 2017 10:01 AM IST
Updated Sun, 31 Dec 2017 10:01 AM IST
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अब बिना परमिट नहीं काटे जा सकेंगे शीशम और सागौन के पेड़
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बिना परमिट नहीं काटे जा सकेंगे शीशम और सागौन के पेड़

0 शासन ने शाहजहांपुर जिले में बिना परमिट कटान का कर रखा था आदेश
धड़ल्ले से कट रहे थे पेड़, एनजीटी ने लगा दी है रोक

अमर उजाला ब्यूरो
पुवायां। जिले में अब बिना परमिट के शीशम और सागौन के पेड़ों का कटान नहीं हो सकेगी। प्रदेश सरकार के आदेश पर एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने रोक लगा दी है। इससे जिले में हो रहे कटान पर अंकुश लग सकेगा और पर्यावरण संरक्षण हो सकेगा। पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी संस्थाओं ने एनजीटी के आदेश पर खुशी जताई है।
लगभग दो माह पहले शासन ने 13 जिलों को छोड़कर पूरे प्रदेश में किसानों के खेत में खड़े शीशम और सागौन के पेड़ काटने पर लगी रोक हटा ली थी। 13 जिलों में पेड़ों की संख्या कम होने के चलते पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से पेड़ काटने पर रोक थी। शासन के रोक हटाते ही माफिया सक्रिय हो गए थे और किसानों के नाम पर धड़ल्ले से पेड़ कटवाकर बेचे जा रहे थे। अंधाधुंध कटान होने से पेड़ों की संख्या तेजी से घट रही थी। मामला एनजीटी में पहुंचा तो सुनवाई के बाद एनजीटी की तीन सदस्यीय पीठ ने शासन के आदेश पर रोक लगा दी है। 15 दिसंबर को इस आशय का आदेश भी जारी कर दिया गया।
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इन जिलों में हटाई गई थी पेड़ कटान से छूट
शासन ने प्रदेश के आजमगढ़, आगरा, बिजनौर, इटावा, बलिया, बस्ती, कानपुर नगर, कानपुर देहात, बदायूं, देवरिया, गाजीपुर, मैनपुरी, मऊ, मुरादाबाद, संत कबीरनगर, भदोही, वाराणसी, अलीगढ़, इलाहाबाद, अंबेडकरनगर, बागपत, जौनपुर, हाथरस, गोरखपुर, गाजियाबाद, फतेहपुर, बरेली, बाराबंकी, कौशांबी, कुशीनगर, मथुरा, हापुड़, शामली, मुजफ्फरनगर, सिद्वार्थनगर, कन्नौज, फिरोजाबाद, एटा, हरदोई, महोबा, शाहजहांपुर, मेरठ, बांदा, फैजाबाद, संभल, कासगंज, रायबरेली, अमरोहा, औरेया, रामपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, अमेठी, हमीरपुर, झांसी, भदोही, गौतमबुद्ध नगर में शीशम, सागौन के पेड़ कटान पर लगी रोक हटाई थी। एनजीटी के आदेश के बाद अब कटान नहीं हो सकेगा।
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एनजीटी ने शीशम और सागौन के पेड़ कटान पर रोक लगा दी है। अब परमिट बनवाकर ही पेड़ कटान हो सकेगी। ढुलान का शुल्क भी जमा करना होगा।
राजीव गुप्ता रेंजर, सिंधौली रेंज, शाहजहांपुर
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