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यूरिया घोटाला : आरोपी भंडार नायक के खिलाफ गैर जमानती वारंट लेने की तैयारी

Sat, 28 Oct 2023 12:45 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sat, 28 Oct 2023 12:45 AM IST
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Urea Scam: Preparation to take non-bailable warrant against accused Bhandar Nayak
संतकबीरनगर। पीसीएफ के कोनी स्थित बफर गोदाम में अनुदानित 823.916 मैट्रिक टन यूरिया के हुए घोटाले की जांच अटकी हुई है। इस मामले के आरोपी भंडार नायक को अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई। पुलिस अब आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट लेने की तैयारी कर रही है।
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डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने 23 सिंतबर को टीम गठित कर पीसीएफ बफर गोदाम कोनी में भंडारित उर्वरक का भौतिक सत्यापन कराया। सत्यापन में आईएफएमएस के अनुसार, गोदाम में 1911.915 मीट्रिक टन यूरिया होनी चाहिए थी। जबकि मौके पर 1087.984 मीट्रिक टन यूरिया ही पाई गई। जबकि स्टाॅक में 823.916 मीट्रिक टन यूरिया कम मिली। इतना ही नहीं, जांच में बिना प्वाइंट ऑफ सेल मशीन के उर्वरक की बिक्री पाई गई। किसानों को उर्वरक खरीद की रसीद भी नहीं दी गई है। जिला कृषि अधिकारी ने इस मामले में दोषी पाए गए भंडार नायक राम सजीवन के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया। इस मामले में पीएसीएफ की जिला प्रबंधक अंजना नायक और दोषी भंडार नायक रामसजीवन निलंबित कर दिए थे।
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मामले की जांच एआर कोऑपरेटिव की टीम को मिली है। जांच अधिकारी अपर सहकारिता अधिकारी रवि श्रीवास्तव ने बताया कि पीसीएफ के जिला प्रबंधक से जांच के लिए अभिलेख मांगा गया है। यह पूछा गया है कि यदि यूरिया समितियाें और बिक्री केंद्रों को दी गई है तो उनका मांग पत्र, आवंटन, केंद्रवार, मात्रा, मूल्य, प्रेषण का दिनांक तथा बिक्री केंद्रोंं से प्राप्ति रसीद व चालान की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराएं। उर्वरक बिक्री के उपरांत धनराशि कब-कब किस माध्यम से किस खाते में जमा हुई, उसकी प्रमाणित प्रति दी जाए। यदि 823 मीट्रिक टन यूरिया का स्टॉक 23 सितंबर के बाद प्रेषित किया गया है तो किसके आदेश से तथा किसे प्रेषित किया गया। उसका पूर्ण विवरण दिया जाए। पीसीएफ बफर गोदाम के स्टॉक रजिस्टर के अनुसार यूरिया का आज का उपलब्ध स्टॉक एवं आईएफएमएस के अनुसार, आज का उपलब्ध स्टॉक विवरण दिया जाए। 31 मार्च 2023 के अंतिम स्टॉक एक अप्रैल 2023 के प्रारंभिक स्टाॅक के सत्यापन रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति दी जाए। पीसीएफ के बफर गोदाम का नियमानुसार कब-कब और किस- किस अधिकारी को निरीक्षण,सत्यापन का अधिकार प्राप्त है और उसके जरिए कब-कब निरीक्षण किया गया है, उसकी प्रमाणित प्रति दी जाए। जांच अधिकारी ने बताया कि उक्त मांगे गए अभिलेख अब तक उपलब्ध नहीं कराए गए, जिसकी वजह से जांच पूरी नहीं हो पा रही है। इसकी सूचना सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता और संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक सहकारिता बस्ती मंडल को दे दी गई है। इधर, विवेचक बृजेश यादव ने बताया कि आरोपी भंडार नायक राम सजीवन की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। आरोपी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विवेचना से भंडार नायक आरोपी पाया गया है।
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इंसेट
पीसीएफ बफर गोदाम कोनी के उर्वरक के भौतिक सत्यापन का कार्य निर्धारित समिति से कराया गया। सत्यापन में यूरिया का भौतिक स्टॉक,आईएफएमएस में प्रदर्शित स्टॉक 1911 मीट्रिक टन के सापेक्ष करीब 1087.974 मीट्रिक टन पाया गया। इस प्रकार 823 मीट्रिक टन का अंतर पाया गया, जो अत्यंत गंभीर है। इस प्रकरण में दोषी भंडार नायक के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष विवेचना होगी। इसमें जो भी दोषी होंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। -महेंद्र सिंह तंवर, डीएम
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