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Sant Kabir Nagar News: आबकारी अधिनियम में दो दोषियों न्यायालय उठने तक की सजा

Fri, 19 Sep 2025 11:37 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Fri, 19 Sep 2025 11:37 PM IST
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Two accused in the Excise Act will be punished till they appear before the court.
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत आबकारी अधिनियम में दो दोषियों को न्यायालय उठने तक के कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस के गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद 19 सितंबर को न्यायालय सीजे (एसडी) एफटीसी/एसीजेएम के कोर्ट ने थाना मेंहदावल से संबंधित अभियुक्त अनिल साहनी निवासी गगनई बाबू न्यायालय उठने तक का कारावास व 1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा। इसी तरह अभियुक्ता सरोज निवासी चिरैयाडाड़ थाना मेंहदावल को आबकारी अधिनियम के अपराध में न्यायालय उठने तक का कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।
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