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Sant Kabir Nagar News: मारपीट के मामले में तीन को न्यायालय उठने तक की सजा
Wed, 05 Aug 2026 01:11 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 05 Aug 2026 01:11 AM IST
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संकबीरनगर। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट में तीन आरोपी को न्यायालय उठने तक की न्यायिक अभिरक्षा व प्रत्येक को एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
चार अगस्त को न्यायालय न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय मेंहदावल की ओर से तीन अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की न्यायिक अभिरक्षा व प्रत्येक को एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। वादी मुकदमा तौलन कुमार निवासी कवर कवरी थाना धर्मसिहंवा द्वारा अभियुक्त गिरिजेश पुत्र छोटेलाल, सोनू पुत्र छोटेलाल, छोटेलाल पुत्र जंगली निवासी कवर कवरी थाना धर्मसिहंवा के विरुद्ध मारपीट व गालीगलौज के संबंध में प्रार्थनापत्र दिया था। प्रार्थनापत्र के आधार पर थाना धर्मसिहंवा पर रिपोर्ट पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
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चार अगस्त को न्यायालय न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय मेंहदावल की ओर से तीन अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की न्यायिक अभिरक्षा व प्रत्येक को एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। वादी मुकदमा तौलन कुमार निवासी कवर कवरी थाना धर्मसिहंवा द्वारा अभियुक्त गिरिजेश पुत्र छोटेलाल, सोनू पुत्र छोटेलाल, छोटेलाल पुत्र जंगली निवासी कवर कवरी थाना धर्मसिहंवा के विरुद्ध मारपीट व गालीगलौज के संबंध में प्रार्थनापत्र दिया था। प्रार्थनापत्र के आधार पर थाना धर्मसिहंवा पर रिपोर्ट पंजीकृत कर साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
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