{"_id":"69371d5f3dbca281cf088bd4","slug":"the-representative-is-prohibited-from-participating-in-the-block-panchayat-meeting-khalilabad-news-c-209-1-kld1004-142469-2025-12-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sant Kabir Nagar News: क्षेत्र पंचायत की बैठक में प्रतिनिधि के भाग लेने पर रोक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sant Kabir Nagar News: क्षेत्र पंचायत की बैठक में प्रतिनिधि के भाग लेने पर रोक
Tue, 09 Dec 2025 12:17 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Tue, 09 Dec 2025 12:17 AM IST
विज्ञापन
सेमरियावां। क्षेत्र पंचायत की बैठक 22 दिसंबर को सुबह 11 बजे से ब्लाॅक सभागार में होगी। बैठक में किसी भी सदस्य के प्रतिनिधि भाग लेने की अनुमति नहीं है। सभी सदस्यों को बैठक में उपस्थित होना पड़ेगा।
बीडीओ धर्मेश चंद्र पांडेय ने बताया कि पहले यह बैठक 31 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन सुरक्षा बल उपलब्ध न होने से बैठक स्थगित कर दी गई थी। ब्लाॅक प्रमुख मजहरून्निशा ने 22 दिसंबर को बैठक की तिथि निर्धारित करने के लिए कहा है। इसीलिए 22 दिसंबर को पूर्वाह्न 11 बजे से ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक का एजेंडा पूर्ववत रहेगा। बीडीओ ने बताया कि बैठक में ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य को निर्वाचन प्रमाण पत्र और परिचय पत्र के साथ आना होगा। निर्वाचन प्रमाण पत्र व परिचय पत्र से मिलान कर ही प्रवेश दिया जाएगा। बैठक में सांसद, विधायक, एमएलसी और जिलापंचायत अध्यक्ष के नामित प्रतिनिधि के अलावा ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि को बैठक में प्रतिभाग करने की अनुमति नहीं मिलेगी। सभी को समय से बैठक में भाग लेने की अपील की गई है। पुलिस प्रशासन से पर्याप्त पुलिस फोर्स की मांग की गई है।
विज्ञापन
बीडीओ धर्मेश चंद्र पांडेय ने बताया कि पहले यह बैठक 31 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन सुरक्षा बल उपलब्ध न होने से बैठक स्थगित कर दी गई थी। ब्लाॅक प्रमुख मजहरून्निशा ने 22 दिसंबर को बैठक की तिथि निर्धारित करने के लिए कहा है। इसीलिए 22 दिसंबर को पूर्वाह्न 11 बजे से ब्लॉक सभागार में क्षेत्र पंचायत बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक का एजेंडा पूर्ववत रहेगा। बीडीओ ने बताया कि बैठक में ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य को निर्वाचन प्रमाण पत्र और परिचय पत्र के साथ आना होगा। निर्वाचन प्रमाण पत्र व परिचय पत्र से मिलान कर ही प्रवेश दिया जाएगा। बैठक में सांसद, विधायक, एमएलसी और जिलापंचायत अध्यक्ष के नामित प्रतिनिधि के अलावा ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य, जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि को बैठक में प्रतिभाग करने की अनुमति नहीं मिलेगी। सभी को समय से बैठक में भाग लेने की अपील की गई है। पुलिस प्रशासन से पर्याप्त पुलिस फोर्स की मांग की गई है।
विज्ञापन