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Sant Kabir Nagar News: हिरासत में लिए गए व्यक्ति को भी मिलेगी कानूनी सहायता

Sun, 07 Jul 2024 12:16 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sun, 07 Jul 2024 12:16 AM IST
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The detained person will also get legal aid
- कोतवाली खलीलाबाद में आयोजित कार्यशाला में बोले डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ
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- थाने पर विधिक सहायता का डिस्प्ले बोर्ड लगना आवश्यक

संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा के निर्देशन और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज महेंद्र कुमार सिंह की पहल पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के अधिवक्ता शनिवार को कोतवाली खलीलाबाद पहुंचे। डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ अन्जय कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को भी निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए प्राधिकरण कटिबद्ध है। जनपद के प्रत्येक थाने में विधिक सहायता से संबंधित डिस्प्ले बोर्ड अतिशीघ्र लगाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया।
लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ ने कहा कि प्रत्येक दशा में हिरासत में लिए गए निर्धन व असहाय व्यक्तियों को निशुल्क विधिक सहायता का लाभ लिए जाने के लिए जागरूक किया जाना आवश्यक है। कहा कि रिमांड के स्तर पर मिलने वाली सहायता के बारे में विस्तार से बताया।
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वहीं डिप्टी लीगल एंड डिफेंस काउंसिल संजीव कुमार पांडेय ने नए कानून व उसके मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा किया। गिरफ्तारी के समय के तकनीकियों के बारे में बताते हुए उसके उपयोगिता पर बल दिया। इस दौरान क्राइम इंस्पेक्टर रामेश्वर यादव व सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार दुबे तथा अन्य लोग मौजूद रहे।
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