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Sant Kabir Nagar News: कोर्ट ने हत्यारोपी की जमानत अर्जी खारिज की
Mon, 04 Aug 2025 11:19 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Mon, 04 Aug 2025 11:19 PM IST
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संतकबीरनगर। न्यायालय सत्र न्यायाधीश मोहनलाल विश्वकर्मा के कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के बाद हत्यारोपी की जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि पवन चौबे निवासी ग्राम कौवाटांड थाना कोतवाली खलीलाबाद ने प्रार्थना पत्र दिया की 20 जून को वह अयोध्या से लौट रहे थे। उसी समय उनका भांजा किशन पांडेय लगभग राज 8:30 बजे बताया कि हनुमान मामा की मीरगंज में स्थित पूर्वाचल राइस मिल के अंदर हत्या हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया रंजिश के कारण रामकिशोर, मुस्तकिम, मोहम्मद जमशेद ने उनके भाई हनुमान चौबे की हत्या की।
मामले में थाना खलीलाबाद में केस पंजीकृत हुआ तथा आरोपी मुस्तकीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी मुस्तकीम ने जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसका जिला शासकीय शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने विरोध किया और तर्क दिया कि मामला गंभीर किस्म का है। जमानत होने से साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की पूरी संभावना है। संवाद
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने बताया कि पवन चौबे निवासी ग्राम कौवाटांड थाना कोतवाली खलीलाबाद ने प्रार्थना पत्र दिया की 20 जून को वह अयोध्या से लौट रहे थे। उसी समय उनका भांजा किशन पांडेय लगभग राज 8:30 बजे बताया कि हनुमान मामा की मीरगंज में स्थित पूर्वाचल राइस मिल के अंदर हत्या हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया रंजिश के कारण रामकिशोर, मुस्तकिम, मोहम्मद जमशेद ने उनके भाई हनुमान चौबे की हत्या की।
मामले में थाना खलीलाबाद में केस पंजीकृत हुआ तथा आरोपी मुस्तकीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी मुस्तकीम ने जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसका जिला शासकीय शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने विरोध किया और तर्क दिया कि मामला गंभीर किस्म का है। जमानत होने से साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की पूरी संभावना है। संवाद
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