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Sant Kabir Nagar News: मारपीट के दस आरोपी को छह-छह माह की परिवीक्षा पर छोड़ा
Sat, 23 Mar 2024 01:44 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 23 Mar 2024 01:44 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के मारपीट के मामले मे 10 आरोपी को छह-छह माह की परिवीक्षा पर छोड़ा। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप 19 मार्च को न्यायालय एससी-एसटी एक्ट के कोर्ट ने थाना बखिरा पर पंजीकृत मुकदमे में आरोपी सीताराम सिंह पुत्र हरिहर सिंह, मृत्युंजय सिंह, रणंजय, विजय सिंह, नन्दगोपाल सिंह, कोइल उर्फ विजयशंकर, चन्द्रपाल उर्फ मोनु, नन्दलाल, प्रभुदयाल व हनुमान उर्फ विजयपाल निवासी गण बौंडरा थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर को बलवा, धमकी एवं एससी एसटी में दोषमुक्त किया। साथ ही घर में घुसकर, मारपीट के मामले में दोषसिद्ध पाया। उनके जमानतनामे को निरस्त करते हुए दोषसिद्ध अभियुक्तगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत छह माह के सदाचार की परिवीक्षा पर मुक्त किए जाने का आदेश पारित किया।
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के मारपीट के मामले मे 10 आरोपी को छह-छह माह की परिवीक्षा पर छोड़ा। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व माॅनीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप 19 मार्च को न्यायालय एससी-एसटी एक्ट के कोर्ट ने थाना बखिरा पर पंजीकृत मुकदमे में आरोपी सीताराम सिंह पुत्र हरिहर सिंह, मृत्युंजय सिंह, रणंजय, विजय सिंह, नन्दगोपाल सिंह, कोइल उर्फ विजयशंकर, चन्द्रपाल उर्फ मोनु, नन्दलाल, प्रभुदयाल व हनुमान उर्फ विजयपाल निवासी गण बौंडरा थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर को बलवा, धमकी एवं एससी एसटी में दोषमुक्त किया। साथ ही घर में घुसकर, मारपीट के मामले में दोषसिद्ध पाया। उनके जमानतनामे को निरस्त करते हुए दोषसिद्ध अभियुक्तगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के तहत छह माह के सदाचार की परिवीक्षा पर मुक्त किए जाने का आदेश पारित किया।