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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   section 144 implemented in sant kabir nagar demonstration prohibited use of sound amplifying devices prohibited from 10 pm to 6 am

संतकबीरनगर में धारा 144 लागू: धरना-प्रदर्शन प्रतिबंधित, रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग वर्जित

Wed, 02 Feb 2022 06:53 PM IST
Vikas Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, संतकबीरनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संतकबीरनगर Published by: Vikas Kumar Updated Wed, 02 Feb 2022 06:53 PM IST
सार

डीएम ने बताया कि विवाह, उत्सव व शव यात्रा व उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के कार्यक्रम भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के समय-समय पर जारी दिशा निर्देश के अनुसार अनुमन्य होंगे।

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section 144 implemented in sant kabir nagar demonstration prohibited use of sound amplifying devices prohibited from 10 pm to 6 am
डीएम दिव्या मित्तल। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

आगामी दिनों में त्योहारों व विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखकर डीएम दिव्या मित्तल ने जिले में धारा 144 लागू कर दिया है। इस दौरान पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के बिना अनुमति के जुलूस निकालने, एकत्र होने, धरना-प्रदर्शन करने आदि को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

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डीएम ने बताया कि विवाह, उत्सव व शव यात्रा व उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के कार्यक्रम भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के समय-समय पर जारी दिशा निर्देश के अनुसार अनुमन्य होंगे। रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक किसी व्यक्ति के जरिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के ध्वनि के संबंध में दिए गए निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। 
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उन्होंने बताया कोई भी व्यक्ति धार्मिक स्थानों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झंडे, बैनर पोस्टर आदि नहीं लगाएगा और न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा। किसी भी समुदाय के व्यक्ति के जरिए दूसरे समुदाय की भावनाओं के वितरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो। 
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कोविड-19 के दृष्टिगत कंटेनमेंट जोन में किसी भी त्योहार विषयक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। जिले की सीमा क्षेत्र के अंदर समस्त होटलों, धर्मशालाओं, गेस्ट हाउसों के मालिक या प्रबंधक किसी भी व्यक्ति से पहचान पत्र के रूप में विश्वसनीय प्रमाण पत्र की प्रति रखे बगैर अपने यात्री को प्रवास नहीं कराएगा। उन्होंने बताया कि यह प्रतिबंध दो अप्रैल 2022 तक लागू रहेगा। यह आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना दंडनीय अपराध होगा।

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