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Sant Kabir Nagar News: अपर मुख्य सचिव के आदेश पर सचिव का निलंबन निरस्त
Sun, 12 Nov 2023 07:32 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sun, 12 Nov 2023 07:32 PM IST
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धनघटा। विकास खंड हैंसर बाजार की ग्राम पंचायत अधिकारी का निलंबन डीपीआरओ ने अपर प्रमुख सचिव पंचायती राज के आदेश पर निरस्त कर दिया है। इसी के साथ हैंसर बाजार में चल रही खींचतान पर विराम लग गया है।
ग्राम पंचायत कनैला में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी कर्णजीत सिंह को डीपीआरओ प्रमोद कुमार यादव ने ग्राम पंचायत के धन का दुरुपयोग के आरोप में 16 अक्तूबर को निलंबित कर दिया था। खंड विकास अधिकारी और एडीओ पंचायत ने ग्राम पंचायत में जांच किया था। जांच में इंडिया मार्का हैंडपंप के रिबोर में अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी थी। इस मामले की जांच फिर से कराए जाने की सिफारिश करते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी ने हाईकोर्ट में वाद दाखिल किया। हाईकोर्ट ने डीपीआरओ के आदेश को नियम विरुद्ध बताते हुए निलंबित ग्राम पंचायत अधिकारी को बहाल करने का आदेश पंचायती राज विभाग को दिया। डीपीआरओ प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि पंचायती राज विभाग के अपर प्रमुख सचिव के आदेश पर ग्राम पंचायत अधिकारी कर्णजीत सिंह का निलंबन निरस्त कर दिया गया है।
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ग्राम पंचायत कनैला में कार्यरत ग्राम पंचायत अधिकारी कर्णजीत सिंह को डीपीआरओ प्रमोद कुमार यादव ने ग्राम पंचायत के धन का दुरुपयोग के आरोप में 16 अक्तूबर को निलंबित कर दिया था। खंड विकास अधिकारी और एडीओ पंचायत ने ग्राम पंचायत में जांच किया था। जांच में इंडिया मार्का हैंडपंप के रिबोर में अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी थी। इस मामले की जांच फिर से कराए जाने की सिफारिश करते हुए ग्राम पंचायत अधिकारी ने हाईकोर्ट में वाद दाखिल किया। हाईकोर्ट ने डीपीआरओ के आदेश को नियम विरुद्ध बताते हुए निलंबित ग्राम पंचायत अधिकारी को बहाल करने का आदेश पंचायती राज विभाग को दिया। डीपीआरओ प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि पंचायती राज विभाग के अपर प्रमुख सचिव के आदेश पर ग्राम पंचायत अधिकारी कर्णजीत सिंह का निलंबन निरस्त कर दिया गया है।
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