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Sant Kabir Nagar News: बहला-फुसलाकर भगाने व दुराचार के मामले पिता पुत्र समेत तीन दोषमुक्त

Tue, 29 Jul 2025 11:32 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Tue, 29 Jul 2025 11:32 PM IST
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Santkabirnagar News: Three including father and son acquitted in case of kidnapping and rape
संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश कृष्ण कुमार पंचम ने किशोरी को बहला-फुसला कर भगा ले जाने तथा दुष्कर्म करने के एक मामले में आरोपित पिता-पुत्र व भाई को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
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कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी मो. अकमल उर्फ मोनू, मो. अफजल उर्फ सोनू और उनके पिता मो. जुमाई के खिलाफ एक गांव के व्यक्ति ने 31 मई 2018 को कोतवाली खलीलाबाद थाने में केस दर्ज कराया। आरोप है कि 29 मई 2018 को एक राय होकर पूर्व तैयारी करके उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर कहीं भगा ले गए। मो. अकमल ने उनकी पुत्री की शादी कराने के आशय से ऐसा किया है। विवेचना उपरांत अभियुक्त मो. अकमल के खिलाफ दुराचार और पॉक्सो एक्ट के तहत न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित हुआ। वहीं भाई व पिता के विरुद्ध पॉक्सो व बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला प्रेषित हुआ। न्यायालय ने तथ्यों, परिस्थितियों एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों व निर्णय विधि में पारित विधिक सिद्धांतों के आधार पर अभियोजन पक्ष संदेह से परे मामले को साबित करने में असफल रहा। अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
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