{"_id":"66a440f15d07286ce50b3cb6","slug":"sant-kabir-nagar-news-police-filed-charge-sheet-in-nandini-murder-case-accused-in-jail-khalilabad-news-c-209-1-skn1001-118293-2024-07-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sant Kabir Nagar News: नंदिनी हत्याकांड में पुलिस ने दाखिल किया आरोप पत्र, आरोपी जेल में","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sant Kabir Nagar News: नंदिनी हत्याकांड में पुलिस ने दाखिल किया आरोप पत्र, आरोपी जेल में
Sat, 27 Jul 2024 06:06 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 27 Jul 2024 06:06 AM IST
विज्ञापन
संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के डीघा गांव निवासी सुभासपा नेत्री नंदिनी राजभर की दस मार्च को हुई हत्या के मामले में कोतवाली पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया है। विवेचक ने मामले में हत्या का साक्ष्य न मिलने पर नामजद पांचों आरोपी का नाम हटाकर एक आरोपी साहुल राजभर के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जो न्यायालय में विचाराधीन है और आरोपी अभी भी जेल में निरुद्ध चल रहा है।
डीघा गांव निवासी नंदिनी राजभर की हत्या के बाद पुलिस ने उसके पति अच्छेलाल की तहरीर पर श्रवण यादव, ध्रुपचंद उर्फ ध्रुव कुमार, निर्मता देवी निवासी डीघा, पन्नेलाल यादव निवासी भरपही थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर, आनंद यादव निवासी बरईटोला खलीलाबाद के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद तत्काल बाद पुलिस ने ध्रुपचंद उर्फ ध्रुव कुमार, निर्मता देवी निवासी, पन्नेलाल यादव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। पुलिस विवेचना के दौरान उक्त आरोपी के खिलाफ कोई भी हत्या का साक्ष्य नहीं मिला। जिसके बाद विवेचक ने कोर्ट को 169 की रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को जेल से छोड़ने का आदेश दिया। विवेचना के दौरान पुलिस को आरोपी साहुल राजभर पुत्र रामअजोर राजभर निवासी बनौली थाना बेलहरकला के खिलाफ तमाम साक्ष्य मिले। पुलिस को घटना में प्रयुक्त कीला ठोकने वाली हथौड़ी, मृतका नंदिनी के मोबाइल का सिम, बैटरी एवं अन्य तमाम साक्ष्य प्राप्त हुए। साथ ही घटना में पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट एवं अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य, सीडीआर आदि का मिलान कराया। जिसके आधार पर पुलिस ने उक्त आरोपी साहुल राजभर को गिरफ्तार किया और उसे जेल भेजते हुए न्यायालय में अपना आरोप पत्र हत्या के मामले में दाखिल कर दिया।
विज्ञापन
डीघा गांव निवासी नंदिनी राजभर की हत्या के बाद पुलिस ने उसके पति अच्छेलाल की तहरीर पर श्रवण यादव, ध्रुपचंद उर्फ ध्रुव कुमार, निर्मता देवी निवासी डीघा, पन्नेलाल यादव निवासी भरपही थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर, आनंद यादव निवासी बरईटोला खलीलाबाद के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसके बाद तत्काल बाद पुलिस ने ध्रुपचंद उर्फ ध्रुव कुमार, निर्मता देवी निवासी, पन्नेलाल यादव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। पुलिस विवेचना के दौरान उक्त आरोपी के खिलाफ कोई भी हत्या का साक्ष्य नहीं मिला। जिसके बाद विवेचक ने कोर्ट को 169 की रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को जेल से छोड़ने का आदेश दिया। विवेचना के दौरान पुलिस को आरोपी साहुल राजभर पुत्र रामअजोर राजभर निवासी बनौली थाना बेलहरकला के खिलाफ तमाम साक्ष्य मिले। पुलिस को घटना में प्रयुक्त कीला ठोकने वाली हथौड़ी, मृतका नंदिनी के मोबाइल का सिम, बैटरी एवं अन्य तमाम साक्ष्य प्राप्त हुए। साथ ही घटना में पोस्टमाॅर्टम रिपोर्ट एवं अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य, सीडीआर आदि का मिलान कराया। जिसके आधार पर पुलिस ने उक्त आरोपी साहुल राजभर को गिरफ्तार किया और उसे जेल भेजते हुए न्यायालय में अपना आरोप पत्र हत्या के मामले में दाखिल कर दिया।
विज्ञापन