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Sant Kabir Nagar News: कोर्ट से मिलने वाले आदेश का समय से सूचना उपलब्ध कराएं
Sat, 16 Mar 2024 11:16 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 16 Mar 2024 11:16 PM IST
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एसपी ने पैरोकार व मोहर्रिर के साथ गोष्ठी आयोजित
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में शुक्रवार की रात एसपी सत्यजीत गुप्ता ने जनपद के समस्त पैरोकारों, कोर्ट मोहर्रिर कर्मियों की समीक्षा गोष्ठी आयोजित की। गोष्ठी के दौरान सेशन व लोअर कोर्ट के समस्त पैरोंकारों को न्यायालय से मिलने वाले आदेश व अपेक्षित सभी आख्या व सूचनाओं को नियत तिथि पर कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए बताया।
एसपी ने जनपद में ऑपरेशन शिकंजा, टाप-10, महिला संबंधी अपराधों, पाॅक्सो एक्ट, एक्शन प्लान व अन्य विचाराधीन वादों में साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराकर प्रभावी पैरवी के लिए निर्देशित किया। न्यायालय में लोक अभियोजक व अभियोजन अधिकारी से समन्वय स्थापित कर प्रत्येक वाद में प्रभावी पैरवी कराकर अधिक से अधिक अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कहा। वहीं पैरवी रजिस्टर, जमानत सूचना रजिस्टर, रिमांड रजिस्टर, न्यायालय ऑर्डर बुक आदि को अध्यावधिक रखने का आदेश दिया।
न्यायालय से जारी होने वाले समस्त प्रक्रिया का समयबद्ध नोटिस कराकर नियत तिथि पर न्यायालय में उपलब्ध कराने के लिए बताया। गोष्ठी के दौरान एएसपी शशि शेखर सिंह, संयुक्त निदेशक अभियोजक दयानंद पटेल, जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विशाल श्रीवास्तव, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अजीत कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।
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संतकबीरनगर। रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में शुक्रवार की रात एसपी सत्यजीत गुप्ता ने जनपद के समस्त पैरोकारों, कोर्ट मोहर्रिर कर्मियों की समीक्षा गोष्ठी आयोजित की। गोष्ठी के दौरान सेशन व लोअर कोर्ट के समस्त पैरोंकारों को न्यायालय से मिलने वाले आदेश व अपेक्षित सभी आख्या व सूचनाओं को नियत तिथि पर कोर्ट में प्रस्तुत करने के लिए बताया।
एसपी ने जनपद में ऑपरेशन शिकंजा, टाप-10, महिला संबंधी अपराधों, पाॅक्सो एक्ट, एक्शन प्लान व अन्य विचाराधीन वादों में साक्षियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराकर प्रभावी पैरवी के लिए निर्देशित किया। न्यायालय में लोक अभियोजक व अभियोजन अधिकारी से समन्वय स्थापित कर प्रत्येक वाद में प्रभावी पैरवी कराकर अधिक से अधिक अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कहा। वहीं पैरवी रजिस्टर, जमानत सूचना रजिस्टर, रिमांड रजिस्टर, न्यायालय ऑर्डर बुक आदि को अध्यावधिक रखने का आदेश दिया।
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न्यायालय से जारी होने वाले समस्त प्रक्रिया का समयबद्ध नोटिस कराकर नियत तिथि पर न्यायालय में उपलब्ध कराने के लिए बताया। गोष्ठी के दौरान एएसपी शशि शेखर सिंह, संयुक्त निदेशक अभियोजक दयानंद पटेल, जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) विशाल श्रीवास्तव, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अजीत कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।
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