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Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म की कोशिश के आरोप देवर पर केस दर्ज करने का आदेश
Wed, 28 Aug 2024 02:37 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 28 Aug 2024 02:37 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। सीजेएम अनिल कुमार की कोर्ट ने भाभी से दुष्कर्म करने की कोशिश करने के मामले में आरोपी देवर पर खलीलाबाद पुलिस को केस दर्ज कर 24 घंटे के अंदर न्यायालय को प्रथम सूचना रिपोर्ट का आदेश दिया है।
कोतवाली क्षेत्र की महिला ने कोर्ट में तहरीर दिया कि उसके पति का छोटा भाई अविवाहित है। आरोप लगाया कि एक मार्च को सुबह आठ बजे आरोपी देवर गलत नीयत से कमरे में घुसकर दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगा। आरोप लगाया की देवर हत्या करने की धमकी देते हुए मारपीट कर भाग गया। महिला का बायां हाथ टूट गया।
आरोप है कि स्थानीय थाने और एसपी को डाक से सूचना दी। आरोपी देवर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर महिला ने सीजेएम अनिल कुमार की कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद देवर के विरुद्ध दुष्कर्म करने की कोशिश और मारपीट कर जानमाल की धमकी देते हुए हत्या करने के मामले में थानाध्यक्ष कोतवाली खलीलाबाद को केस दर्ज करने और 24 घंटे के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति न्यायालय को भी प्रेषित करने का आदेश दिया है।
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संतकबीरनगर। सीजेएम अनिल कुमार की कोर्ट ने भाभी से दुष्कर्म करने की कोशिश करने के मामले में आरोपी देवर पर खलीलाबाद पुलिस को केस दर्ज कर 24 घंटे के अंदर न्यायालय को प्रथम सूचना रिपोर्ट का आदेश दिया है।
कोतवाली क्षेत्र की महिला ने कोर्ट में तहरीर दिया कि उसके पति का छोटा भाई अविवाहित है। आरोप लगाया कि एक मार्च को सुबह आठ बजे आरोपी देवर गलत नीयत से कमरे में घुसकर दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगा। आरोप लगाया की देवर हत्या करने की धमकी देते हुए मारपीट कर भाग गया। महिला का बायां हाथ टूट गया।
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आरोप है कि स्थानीय थाने और एसपी को डाक से सूचना दी। आरोपी देवर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मजबूर होकर महिला ने सीजेएम अनिल कुमार की कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद देवर के विरुद्ध दुष्कर्म करने की कोशिश और मारपीट कर जानमाल की धमकी देते हुए हत्या करने के मामले में थानाध्यक्ष कोतवाली खलीलाबाद को केस दर्ज करने और 24 घंटे के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति न्यायालय को भी प्रेषित करने का आदेश दिया है।
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