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Sant Kabir Nagar News: टेंट मालिक पर केस दर्ज करने के आदेश

Mon, 09 Jun 2025 11:10 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Mon, 09 Jun 2025 11:10 PM IST
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Order to file a case against the tent owner
संतकबीरनगर। सिविल जज जूनियर डिवीजन मिमोह यादव की कोर्ट ने करंट की चपेट में आने से युवक की मौत के मामले में टेंट मालिक व अन्य पर केस दर्ज करने का आदेश दुधारा पुलिस को दिया है।
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मिथुन निवासी कोईलसा थाना दुधारा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में तहरीर दिया कि उसका 14 वर्षीय पुत्र शिवम कुमार बस्ती जिले के एक विद्यालय कक्षा 9 में पढ़ता था। सात अक्तूबर 2024 को सुबह करीब 9 बजे टेंट दुकान के मालिक अब्दुल कलाम निवासी करही थाना दुधारा ने बहला फुसलाकर रुपये पैसे का लालच देकर सुभाष चंद्र के घर के पास ले गए वहां जन्म दिन की पार्टी में बिजली के ट्रांसफार्मर से सटे रंग महल का पर्दा उतारने के लिए कहा।
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लड़का सीढ़ी पर चढ़कर पर्दा उतारने लगा और उसी समय 11 हजार वोल्टेज के तार के संपर्क में आकर झूलस गया। आठ दिसंबर 2024 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
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