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Sant Kabir Nagar News: उपभोक्ता को भेजा डिमांड नोटिस निरस्त करने का आदेश

Wed, 26 Nov 2025 12:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Wed, 26 Nov 2025 12:07 AM IST
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Order to cancel the demand notice sent to the consumer
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने हरिहरपुर के मोहल्ला राजीव नगर निवासी उपभोक्ता सुरेंद्र मिश्रा को बिजली बकाया के रूप में 4,98,990 रुपये का भेजा गया डिमांड नोटिस निरस्त करने का आदेश दिया है। साथ ही उपभोक्ता को शारीरिक, आर्थिक व मानसिक क्षतिपूर्ति और मुकदमा खर्च बीस हजार रुपये भी दिए जाने का आदेश दिया है। उपभोक्ता सुरेंद्र मिश्र ने अधिवक्ता कृष्ण चंद्र पांडेय के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में अधीक्षण अभियंता बिजली आदि के विरुद्ध परिवाद दाखिल किया था। उन्होंने कहा कि वर्ष 1994 में घरेलू कनेक्शन लिया था। बिजली बिल का नियमित भुगतान किया। उसकी माता बिल की रसीदें सुरक्षित रखती रहीं। माता जी के निधन बाद रसीद नहीं मिल रही है। इसी बीच बिजली निगम ने अवैध रूप से 4,98,990 रुपये बकाया का नोटिस देकर कनेक्शन काट दिया।
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उन्होंने जमा बिल काे समायोजित करके अवशेष बकाया को आसान सामान किस्तों में भुगतान का अनुरोध किया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने पक्षों की बहस सुनने, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आदेश दिया कि विपक्षीगण की ओर से भेजा गया डिमांड नोटिस निरस्त कर दिया। कहा कि 26 मई 2022 से परिवादी के विरुद्ध कोई बिजली बिल वसूल करने का अधिकार बिजली निगम को नहीं है। परिवादी को आर्थिक व मानसिक क्षतिपूर्ति तथा मुकदमा खर्च बीस हजार रुपये निर्णय की तिथि से 60 दिन के अंदर अदा करने का आदेश दिया है।
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