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Sant Kabir Nagar News: अब ब्रिटिश मौलाना के मदरसे की वैधता पर उठे सवाल, होगी जांच
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ब्रिटिश मौलाना का मदरसा जो शासन के द्वारा सील किया गया है। संवाद
संतकबीरनगर। ब्रिटिश मौलाना शमशुल हुदा खान के शहर स्थित मदरसे की वैधता पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। सहसराव माफी निवासी अब्दुल हकीम खान ने एसपी एसपी संदीप कुमार मीना को पत्र देकर मदरसे के पंजीकरण की वैधता को लेकर शिकायत की है। साथ ही आरोप लगाया है कि सील मदरसे की एक दीवार तोड़कर गलत तरीके से उसका संचालन किया जा रहा है। शिकायत के आधार पर एसपी ने एसडीएम और सीओ खलीलाबाद की संयुक्त जांच टीम बना कर मामले की जांच कर जल्द रिपोर्ट देने को कहा है।
एसपी को दिए अपने शिकायत पत्र में अब्दुल हकीम ने आरोप लगाया है कि मौलाना शमशुल हुदा खान ने वर्ष 2013 में ब्रिटेन की नागरिकता ले ली थी। पर उसने यह तथ्य छिपाकर अपने पुत्र मौलाना तौसीफ रजा खान के साथ भारत में मदरसे का निर्माण कराया और उसकी आड़ में गलत काम कर रहे हैं। उनके द्वारा शहर में बनवाए गए मदरसे के पंजीकरण में गंभीर अनियमितताएं बरती गई हैं।
इस मामले में डीएम कोर्ट ने 12 फरवरी 2024 के आदेश सरकार में निहित कर मदरसा सील करवा दिया। हालांकि मदरसा मैनेजर तौसीफ रजा मदरसा भवन की पश्चिम दीवार तोड़कर भवन का प्रयोग करता है और बगल में नए मदरसे का निर्माण कर अब भी मदरसे का संचालन कर रहा है।
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न्यायालय आयुक्त बस्ती ने अपने आदेश में आंशिक व मामूली राहत देते हुए डीएम को अवलोकन का आदेश दिया है। मदरसे के पंजीकरण में उत्तर प्रदेश मदरसा विनियमावली 2016 भाग-1 का उल्लंघन किया है, जबकि अशासकीय अरबी और फारसी मदरसा मान्यता, और सेवा विनियमावली के तहत निहित व्यवस्था में किसी तरह की अनियमितता मिलने पर उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व मदरसा प्रबंधतंत्र का है।
आरोप है कि मदरसे का संस्थापक मौलाना शमशुल हुदा खान कानूनी रूप से सरकार की स्वीकृति के बिना मदरसा स्थापित व पंजीकृत करने योग्य नहीं है। तथ्यों को छिपाते हुए स्वयं को भारतीय दर्शाते हुए धोखाधड़ी से फर्जी पंजीकरण कराया जो कि अवैध है तथा नियमानुसार रद्द करने योग्य है। शिकायत कर्ता ने मामले में प्रबंधक व सदस्यों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। एसपी संदीप कुमार मीना ने बताया कि एसडीएम व सीओ खलीलाबाद की संयुक्त जांच टीम गठित करके आख्या तलब की है। रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
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एसपी को दिए अपने शिकायत पत्र में अब्दुल हकीम ने आरोप लगाया है कि मौलाना शमशुल हुदा खान ने वर्ष 2013 में ब्रिटेन की नागरिकता ले ली थी। पर उसने यह तथ्य छिपाकर अपने पुत्र मौलाना तौसीफ रजा खान के साथ भारत में मदरसे का निर्माण कराया और उसकी आड़ में गलत काम कर रहे हैं। उनके द्वारा शहर में बनवाए गए मदरसे के पंजीकरण में गंभीर अनियमितताएं बरती गई हैं।
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इस मामले में डीएम कोर्ट ने 12 फरवरी 2024 के आदेश सरकार में निहित कर मदरसा सील करवा दिया। हालांकि मदरसा मैनेजर तौसीफ रजा मदरसा भवन की पश्चिम दीवार तोड़कर भवन का प्रयोग करता है और बगल में नए मदरसे का निर्माण कर अब भी मदरसे का संचालन कर रहा है।
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न्यायालय आयुक्त बस्ती ने अपने आदेश में आंशिक व मामूली राहत देते हुए डीएम को अवलोकन का आदेश दिया है। मदरसे के पंजीकरण में उत्तर प्रदेश मदरसा विनियमावली 2016 भाग-1 का उल्लंघन किया है, जबकि अशासकीय अरबी और फारसी मदरसा मान्यता, और सेवा विनियमावली के तहत निहित व्यवस्था में किसी तरह की अनियमितता मिलने पर उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व मदरसा प्रबंधतंत्र का है।
आरोप है कि मदरसे का संस्थापक मौलाना शमशुल हुदा खान कानूनी रूप से सरकार की स्वीकृति के बिना मदरसा स्थापित व पंजीकृत करने योग्य नहीं है। तथ्यों को छिपाते हुए स्वयं को भारतीय दर्शाते हुए धोखाधड़ी से फर्जी पंजीकरण कराया जो कि अवैध है तथा नियमानुसार रद्द करने योग्य है। शिकायत कर्ता ने मामले में प्रबंधक व सदस्यों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। एसपी संदीप कुमार मीना ने बताया कि एसडीएम व सीओ खलीलाबाद की संयुक्त जांच टीम गठित करके आख्या तलब की है। रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।