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Sant Kabir Nagar News: दहेज हत्यारोपी सास-ससुर व जेठ को जमानत नहीं

Wed, 27 Nov 2024 10:56 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Wed, 27 Nov 2024 10:56 PM IST
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No bail to mother-in-law, father-in-law and brother-in-law accused of dowry murder
- गला दबाकर बहू की हत्या करने का लगा था आरोप
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संतकबीरनगर। न्यायालय प्रभारी सत्र न्यायाधीश रमेश दूबे की कोर्ट ने दहेज की मांग को लेकर बहू की गला दबाकर हत्या करने के मामले में आरोपी बनाए गए सास, ससुर व जेठ की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद निरस्त कर दी।
पिता राम आशीष निवासी रेवड़ा विजयपुर थाना हरपुर बुदहट जिला गोरखपुर ने थाना कोतवाली खलीलाबाद में प्रार्थना पत्र दिया कि उनके बेटी की शादी 24 मई 2022 को कोतवाली क्षेत्र के ग्राम विश्वनाथपुर टोला रइमा निवासी अमरीश पुत्र राम लौट से हुई थी। एक माह बाद से ही रागिनी बार-बार फोन कर बताती थी कि ससुराल के लोग चार लाख रुपये एवं एक मोटरसाइकिल की मांग करते हैं। उसके पति, ससुर, सास, जेठ व जेठानी आदि लोग अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए मारते पीटते हैं। पांच या छह मई 2023 की रात में उपरोक्त सभी लोगों ने मिलकर अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए रागिनी की गला दबाकर हत्या कर दी।
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तहरीर के आधार पर केस दर्ज हुआ। आरोपी सास, ससुर, जेठ ने कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। प्रभारी सत्र न्यायाधीश रमेश दुबे की कोर्ट ने सुनवाई के बाद सास बिन्दु देवी, ससुर राम लौट, जेठ मनीष यादव निवासीगण विश्वनाथपुर टोला रइमा थाना खलीलाबाद की जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।
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