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Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं
Tue, 19 Nov 2024 11:39 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Tue, 19 Nov 2024 11:39 PM IST
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संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी युवक की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद निरस्त कर दी। किशोरी की मां ने थाना धनघटा में तहरीर देकर बताया कि 13 सितंबर 2024 को सुबह नौ बजे कोटेदार के घर राशन लेने चली गई। उसी समय 14 वर्षीय पुत्री को आरोपी युवक सोनू बहला-फुसलाकर कहीं लेकर चला गया। तहरीर पर थाना धनघटा थाने में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। आरोपी ने कोर्ट में जमानत अर्जी में कहा कि वह निर्दोष है।
किशोरी ने अपने बयान में कहा है कि आरोपी जबरदस्ती उसे बाइक पर बैठा कर खलीलाबाद रेलवे स्टेशन ले आया और ट्रेन से गोवा ले जा रहा था। ट्रेन में उसके साथ गलत काम किया। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने जमानत का विरोध किया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम ने सुनवाई के बाद थाना धनघटा क्षेत्र निवासी आरोपी सोनू की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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किशोरी ने अपने बयान में कहा है कि आरोपी जबरदस्ती उसे बाइक पर बैठा कर खलीलाबाद रेलवे स्टेशन ले आया और ट्रेन से गोवा ले जा रहा था। ट्रेन में उसके साथ गलत काम किया। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने जमानत का विरोध किया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम ने सुनवाई के बाद थाना धनघटा क्षेत्र निवासी आरोपी सोनू की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
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