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Sant Kabir Nagar News: गैर इरादतन हत्या करने के दोषी को आठ वर्ष की सजा

Fri, 06 Mar 2026 12:50 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 06 Mar 2026 12:50 AM IST
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Man sentenced to eight years in prison for culpable homicide not amounting to murder
संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गजेंद्र की अदालत ने खेत में भैंस चराने के विवाद में नल के पाइप से सिर पर मारकर हत्या करने के दोषी पप्पू उर्फ हंसू को आठ वर्ष का कारावास व 4700 अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को 15 दिन अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अर्थदंड की आधी धनराशि वादी मुकदमा को भी देने का आदेश दिया है।
थाना बखिरा अंतर्गत ग्राम बंजारिया निवासी रामतेज ने बखिरा थाने में 10 अगस्त 2013 को प्रार्थना पत्र दिया कि शाम 4.30 बजे उसके पिता बदलू भैंस चराने गए थे। भैंस पप्पू उर्फ हंसू के खेत में चली गई, जिससे नाराज पप्पू उर्फ हंसू उसके पिता को अपशब्द कहने लगे। पिता क्षमा मांग कर घर आ गए।
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पप्पू उर्फ हंसू तीन अन्य को साथ लेकर लाठी-डंडा एवं पाइप लेकर आ गए और उसके पिता को मारापीटा, जिससे पिता की मृत्यु हो गई। थाना बखिरा में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
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दौरान विचारण वादी मुकदमा सहित 11 गवाहों ने अभियोजन की तरफ से अदालत में गवाही की तथा 15 अभिलेखीय प्रपत्र शामिल किए गए। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गजेंद्र की अदालत ने पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर गैर इरादतन हत्या का दोषी पाए जाने पर थाना बखिरा अंतर्गत ग्राम बंजरिया निवासी दोषी पप्पू उर्फ हंसू को आठ वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही सैंतालीस सौ रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया।
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