{"_id":"62d6f201714e5066ae7ab47f","slug":"life-imprisonment-for-woman-and-lover-in-murder-khalilabad-news-gkp444252354","type":"story","status":"publish","title_hn":"हत्या में महिला और प्रेमी को आजीवन कारावास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हत्या में महिला और प्रेमी को आजीवन कारावास
विज्ञापन
हत्या में महिला और प्रेमी को आजीवन कारावास
संतकबीरनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने सास की हत्या में दोषी बहू और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 60 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी।
एसपी सोनम कुमार ने बताया कि मेंहदावल क्षेत्र के नौगों की रहने वाली केवती देवी की 11 अप्रैल 2008 को रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की वजह केवती देवी की बहू इंदू देवी का गांव के पूर्णमासी से अवैध संबंध था।
इस मामले में बहू इंदू देवी और पूर्णमासी के खिलाफ हत्या कर शव छिपाने का केस दर्ज हुआ था। एसआई रामचेत सिंह ने मुकदमे की विवेचना कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायालय ने हत्या की दोषी बहू इंदू देवी और उसके प्रेमी पूर्णमासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
संतकबीरनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने सास की हत्या में दोषी बहू और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 60 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी।
एसपी सोनम कुमार ने बताया कि मेंहदावल क्षेत्र के नौगों की रहने वाली केवती देवी की 11 अप्रैल 2008 को रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की वजह केवती देवी की बहू इंदू देवी का गांव के पूर्णमासी से अवैध संबंध था।
विज्ञापन
इस मामले में बहू इंदू देवी और पूर्णमासी के खिलाफ हत्या कर शव छिपाने का केस दर्ज हुआ था। एसआई रामचेत सिंह ने मुकदमे की विवेचना कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायालय ने हत्या की दोषी बहू इंदू देवी और उसके प्रेमी पूर्णमासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। संवाद
विज्ञापन