फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Life imprisonment for woman and lover in murder

हत्या में महिला और प्रेमी को आजीवन कारावास

Tue, 19 Jul 2022 11:33 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 19 Jul 2022 11:33 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for woman and lover in murder
हत्या में महिला और प्रेमी को आजीवन कारावास
विज्ञापन

संतकबीरनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने सास की हत्या में दोषी बहू और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 60 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी।
एसपी सोनम कुमार ने बताया कि मेंहदावल क्षेत्र के नौगों की रहने वाली केवती देवी की 11 अप्रैल 2008 को रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की वजह केवती देवी की बहू इंदू देवी का गांव के पूर्णमासी से अवैध संबंध था।
विज्ञापन

इस मामले में बहू इंदू देवी और पूर्णमासी के खिलाफ हत्या कर शव छिपाने का केस दर्ज हुआ था। एसआई रामचेत सिंह ने मुकदमे की विवेचना कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायालय ने हत्या की दोषी बहू इंदू देवी और उसके प्रेमी पूर्णमासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed