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Sant Kabir Nagar News: कब्रिस्तान रास्ता विवाद, दोनों पक्षों को मिला स्टाप मेमो
Sun, 14 Jan 2024 01:27 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sun, 14 Jan 2024 01:27 PM IST
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कोतवाली क्षेत्र के कोड़री में कब्रिस्तान की भूमि से रास्ता विवाद का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
मगहर। खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के मगहर चौकी अंतर्गत ग्राम कोड़री में रास्ते के लिए आवामी कब्रिस्तान की दीवार गिराने से उपजे विवाद को यथा स्थिति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने दोनों पक्षों को स्टापमेमो दिया है। साथ ही दोनों पक्षों को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा है। जबतक न्यायालय से कोई आदेश नहीं मिलता है तब तक यथा स्थिति बनाए रखने को निर्देशित किया है।
ग्राम पंचायत बयारा के ग्राम कोड़री में मंझरिया कटका मुख्य सड़क से सटे आवामी कब्रिस्तान की दीवार तोड़े जाने से विवाद उत्पन्न हो गया था। इसे जिलाधिकारी ने संज्ञान में लेकर तत्काल फोर्स भेज कर मामले को शांत कराया था। उक्त मामले में शनिवार को राजस्व टीम के साथ नायब तहसीलदार विजय गुप्ता और सीओ सदर बृजेश सिंह कोड़री गांव में स्थित मदरसा अरबिया अहले सुन्नत मंजर-ए-इस्लाम में पहुंचे। जहां पर वादी प्रतिवादी पक्ष को बैठाकर मामले की जानकारी दी। इसमें लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष बुधिराम चौधरी ने अपर जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश के बारे में बताया कि केस में एडीएम न्यायालय ने फैसला किया था कि गाटा संख्या 54 से दक्षिण 15 फीट चौड़ा, गाटा संख्या 53 तक रास्ता जाएगा। उक्त आदेश के विरुद्ध उपस्थित गाटा संख्या में रखे गए कब्र में रास्ता नहीं जाएगा।
नायब तहसीलदार विजय गुप्ता और सीओ सदर बृजेश सिंह की मौजूदगी में स्टाप मेमो पर दोनों पक्षों के लोगों ने हस्ताक्षर किए। इसमें कहा गया कि दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर अपना अपना पक्ष रखेंगे। तब तक कोई भी पक्ष किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं करेगा। निर्णय आने तक यथा स्थिति कायम रखें। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मगहर। खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र के मगहर चौकी अंतर्गत ग्राम कोड़री में रास्ते के लिए आवामी कब्रिस्तान की दीवार गिराने से उपजे विवाद को यथा स्थिति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने दोनों पक्षों को स्टापमेमो दिया है। साथ ही दोनों पक्षों को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा है। जबतक न्यायालय से कोई आदेश नहीं मिलता है तब तक यथा स्थिति बनाए रखने को निर्देशित किया है।
ग्राम पंचायत बयारा के ग्राम कोड़री में मंझरिया कटका मुख्य सड़क से सटे आवामी कब्रिस्तान की दीवार तोड़े जाने से विवाद उत्पन्न हो गया था। इसे जिलाधिकारी ने संज्ञान में लेकर तत्काल फोर्स भेज कर मामले को शांत कराया था। उक्त मामले में शनिवार को राजस्व टीम के साथ नायब तहसीलदार विजय गुप्ता और सीओ सदर बृजेश सिंह कोड़री गांव में स्थित मदरसा अरबिया अहले सुन्नत मंजर-ए-इस्लाम में पहुंचे। जहां पर वादी प्रतिवादी पक्ष को बैठाकर मामले की जानकारी दी। इसमें लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष बुधिराम चौधरी ने अपर जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश के बारे में बताया कि केस में एडीएम न्यायालय ने फैसला किया था कि गाटा संख्या 54 से दक्षिण 15 फीट चौड़ा, गाटा संख्या 53 तक रास्ता जाएगा। उक्त आदेश के विरुद्ध उपस्थित गाटा संख्या में रखे गए कब्र में रास्ता नहीं जाएगा।
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नायब तहसीलदार विजय गुप्ता और सीओ सदर बृजेश सिंह की मौजूदगी में स्टाप मेमो पर दोनों पक्षों के लोगों ने हस्ताक्षर किए। इसमें कहा गया कि दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर अपना अपना पक्ष रखेंगे। तब तक कोई भी पक्ष किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं करेगा। निर्णय आने तक यथा स्थिति कायम रखें। इस दौरान काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।
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