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Sant Kabir Nagar News: मोटरसाइकिल चोरी के मामले में दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा, 10 हजार रुपये का अर्थदंड

Sat, 27 Jun 2026 11:52 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 27 Jun 2026 11:52 PM IST
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In a motorcycle theft case, the convict is sentenced to the period already spent in jail and fined 10,000.
संतकबीरनगर। मोटरसाइकिल चोरी के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय ने एक अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे 20 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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पुलिस के अनुसार, 16 अप्रैल 2018 को स्वाट टीम के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह ने मीरगंज निवासी सदाकत हुसैन को दो चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में कोतवाली खलीलाबाद में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान उपनिरीक्षक चतुर्भुज पांडेय ने साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की प्रभावी पैरवी और जुर्म स्वीकार करने के आधार पर सीजेएम न्यायालय ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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