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कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा सुनाई

Tue, 23 Mar 2021 10:40 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 23 Mar 2021 10:40 PM IST
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imprisonment of seven year
कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा सुनाई
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो प्रथम दीपकांत मणि ने सात साल पूर्व मेंहदावल क्षेत्र में हुए दुष्कर्म के मामले में दोषी को सात साल की सजा सुनाई। वहीं, 16 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हेमंत कुमार मिश्र ने बताया कि 19 नवंबर 2013 की शाम छह बजे पीड़ित महिला को ट्रैक्टर मालिक रामफेर पांडेय खेत बोने के लिए घर से बुला कर ले गया। रास्ते में अरहर के खेत में रामफेर ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। शिकायत करने पर उसे और उसके बच्चों को जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में मेंहदावल थाने में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ। विवेचना के बाद विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो प्रथम दीपकांत मणि ने आरोपी रामफेर को सात वर्ष की सजा सुनाई। 16 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।अर्थदंड न अदा करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया। ब्यूरो
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