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Sant Kabir Nagar News: फरार अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व अर्थदंड

Wed, 19 Nov 2025 01:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Wed, 19 Nov 2025 01:46 AM IST
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Imprisonment and fine for the absconding accused till the rising of the court
संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अभिरक्षा से फरार अभियुक्त को न्यायालय उठने तक का कारावास व 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। 18 नवंबर को न्यायालय सीजे(एसडी) /एसीजेएम की कोर्ट ने अभियुक्त ताहिर निवासी साफियाबाद थाना दुधारा को थाना बखिरा परिसर में ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल नन्द किशोर सिंह के उपर बाल्टी फेंक कर पुलिस अभिरक्षा से फरार होने के मामले में न्यायालय उठने तक का कारावास व 2,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को 30 दिन के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।
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