{"_id":"6a6f8ee5606690164d0cac13","slug":"gangster-act-invoked-against-accused-in-minor-rape-case-khalilabad-news-c-209-1-skn1001-154903-2026-08-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sant Kabir Nagar News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों पर लगा गैंगस्टर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sant Kabir Nagar News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों पर लगा गैंगस्टर
Mon, 03 Aug 2026 12:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Mon, 03 Aug 2026 12:09 AM IST
विज्ञापन
संतकबीरनगर। महुली थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी दो युवकों के खिलाफ पुलिस ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट) के तहत कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि दोनों ने संगठित गिरोह बनाकर गंभीर अपराध को अंजाम दिया था, जिसके आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार, थाना महुली में दर्ज प्राथमिकी में गांव की एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है। इस मामले में गांव बंधूपुर निवासी अमन कुमार उर्फ गोलू को गिरोह का सरगना तथा हिमेश कुमार उर्फ लराहे को गिरोह का सदस्य बनाया गया है।
पुलिस का आरोप है कि दोनों ने अनुचित भौतिक लाभ और आपराधिक गतिविधियों के उद्देश्य से संगठित गिरोह बनाकर पांच फरवरी 2026 को गांव के बाहर सरसों के खेत में नाबालिग से दुष्कर्म किया था। इस संबंध में पहले भारतीय न्याय संहिता की धारा तथा पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया था।
विज्ञापन
एसओ महुली दुर्गेश कुमार पांडेय ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध तैयार गैंग चार्ट को जिलाधिकारी से 27 जुलाई को स्वीकृति मिलने के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसके आधार पर दोनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। गिरोहबंद होकर समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
विज्ञापन
पुलिस के अनुसार, थाना महुली में दर्ज प्राथमिकी में गांव की एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है। इस मामले में गांव बंधूपुर निवासी अमन कुमार उर्फ गोलू को गिरोह का सरगना तथा हिमेश कुमार उर्फ लराहे को गिरोह का सदस्य बनाया गया है।
विज्ञापन
पुलिस का आरोप है कि दोनों ने अनुचित भौतिक लाभ और आपराधिक गतिविधियों के उद्देश्य से संगठित गिरोह बनाकर पांच फरवरी 2026 को गांव के बाहर सरसों के खेत में नाबालिग से दुष्कर्म किया था। इस संबंध में पहले भारतीय न्याय संहिता की धारा तथा पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया था।
विज्ञापन
एसओ महुली दुर्गेश कुमार पांडेय ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध तैयार गैंग चार्ट को जिलाधिकारी से 27 जुलाई को स्वीकृति मिलने के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसके आधार पर दोनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। गिरोहबंद होकर समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।