फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   Gangster Act invoked against accused in minor rape case.

Sant Kabir Nagar News: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों पर लगा गैंगस्टर

Mon, 03 Aug 2026 12:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Mon, 03 Aug 2026 12:09 AM IST
विज्ञापन
Gangster Act invoked against accused in minor rape case.
संतकबीरनगर। महुली थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी दो युवकों के खिलाफ पुलिस ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट) के तहत कार्रवाई की है। पुलिस का कहना है कि दोनों ने संगठित गिरोह बनाकर गंभीर अपराध को अंजाम दिया था, जिसके आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, थाना महुली में दर्ज प्राथमिकी में गांव की एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले की विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय भेजा जा चुका है। इस मामले में गांव बंधूपुर निवासी अमन कुमार उर्फ गोलू को गिरोह का सरगना तथा हिमेश कुमार उर्फ लराहे को गिरोह का सदस्य बनाया गया है।
विज्ञापन

पुलिस का आरोप है कि दोनों ने अनुचित भौतिक लाभ और आपराधिक गतिविधियों के उद्देश्य से संगठित गिरोह बनाकर पांच फरवरी 2026 को गांव के बाहर सरसों के खेत में नाबालिग से दुष्कर्म किया था। इस संबंध में पहले भारतीय न्याय संहिता की धारा तथा पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

एसओ महुली दुर्गेश कुमार पांडेय ने बताया कि आरोपियों के विरुद्ध तैयार गैंग चार्ट को जिलाधिकारी से 27 जुलाई को स्वीकृति मिलने के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। इसके आधार पर दोनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। गिरोहबंद होकर समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोगों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed