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Sant Kabir Nagar News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो वर्ष कठोर कारावास

Mon, 29 Sep 2025 11:51 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Mon, 29 Sep 2025 11:51 PM IST
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Gangster Act convict gets two years rigorous imprisonment
संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट भूपेंद्र राय की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर मो. जैद को दो वर्ष कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। दोष सिद्ध दोषी को जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किए जाने का भी आदेश दिया है। मो. जैद के विरुद्ध थाना दुधारा में वर्ष 2023 में केस दर्ज हुआ था। मामले में विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। कोर्ट में आरोपी के जुर्म स्वीकार करने पर पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट भूपेंद्र राय की अदालत ने सजा सुनाई। संवाद
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