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Sant Kabir Nagar News: मारपीट के मामले में चार को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व अर्थदंड
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संतकबीरनगर। न्यायालय ने ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत मारपीट के मामले में चार दोषियों को न्यायालय उठने तक का दंड व कुल 6,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस की पैरवी के बाद छह अप्रैल को न्यायालय जेएम कोर्ट ने फैसला सुनाया।
पीड़िता समीना खातून निवासी किशुनपुर थाना धनघटा ने विपक्षी सत्तार अली, सकरुन्निशा, जहीदा व जरीना निवासी किशुनपुर थाना धनघटा के खिलाफ उससे गाली, मारपीट के संबंध में प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कराइ्र थी।
एसआई रामनयन यादव ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। अदालत ने थाना धनघटा से संबंधित आरोपी सत्तार अली, सकरुन्निशा, जहीदा, जरीना उपरोक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक के दंड व प्रत्येक को 1500-1500 रुपये (कुल 6,000 रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक दोषी को 7-7 दिन के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।
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पीड़िता समीना खातून निवासी किशुनपुर थाना धनघटा ने विपक्षी सत्तार अली, सकरुन्निशा, जहीदा व जरीना निवासी किशुनपुर थाना धनघटा के खिलाफ उससे गाली, मारपीट के संबंध में प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट दर्ज कराइ्र थी।
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एसआई रामनयन यादव ने साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। अदालत ने थाना धनघटा से संबंधित आरोपी सत्तार अली, सकरुन्निशा, जहीदा, जरीना उपरोक्त को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक के दंड व प्रत्येक को 1500-1500 रुपये (कुल 6,000 रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर प्रत्येक दोषी को 7-7 दिन के साधारण कारावास का दंड भुगतना होगा।
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