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Sant Kabir Nagar News: गोवध मामले में चार पर लगा गैंगस्टर
Sat, 06 Dec 2025 01:23 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 06 Dec 2025 01:23 AM IST
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कोतवाली में पकडे गए गैगस्टर एक्ट के दो आरोपी-स्रोत पुलिस
- फोटो : सकरन क्षेत्र में हंगामा करते किसान।
संतकबीरनगर। कोतवाली खलीलाबाद पुलिस ने गोवध के चार आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की है। दो आरोपी जिले के और दो गोरखपुर जनपद के निवासी हैं। पुलिस ने शुक्रवार को जिले के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया।
कोतवाल पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि अभिलेखों की जांच में पाया गया कि गैंग लीडर मोहम्मद जलालुद्दीन निवासी पूर्वी बंजरिया खलीलाबाद का संगठित गिरोह है। गिरोह के सदस्य शहर के भिटवा टोला निवासी फैय्याज एवं आजाद उर्फ बब्बू निवासी रहमत नगर और राशिद अली निवासी तुर्कमानपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर सक्रिय सदस्य हैं। 29 मार्च 2025 को पुलिस टीम ने डीघा क्राॅसिंग के पास से 80 किलो प्रतिबंधित मांस और दो चाकू बरामद किया था।
विवेचना के दौरान आरोप प्रमाणित होने पर आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया था। इनका यह कृत्य उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत आता है। आरोपियों के खिलाफ गैंगचार्ट तैयार करके डीएम के यहां भेजा गया था। 29 नवंबर को अनुमोदन के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। कोतवाल पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि पुलिस ने मोहम्मद जलालुद्दीन निवासी पूर्वी बंजरिया एवं, फैय्याज निवासी भिटवा टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद को 5 दिसंबर को बगहिया तिराहा के पास से गिरफ्तार किया। दोनों को न्यायालय भेज दिया गया। वहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।
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कोतवाल पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि अभिलेखों की जांच में पाया गया कि गैंग लीडर मोहम्मद जलालुद्दीन निवासी पूर्वी बंजरिया खलीलाबाद का संगठित गिरोह है। गिरोह के सदस्य शहर के भिटवा टोला निवासी फैय्याज एवं आजाद उर्फ बब्बू निवासी रहमत नगर और राशिद अली निवासी तुर्कमानपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर सक्रिय सदस्य हैं। 29 मार्च 2025 को पुलिस टीम ने डीघा क्राॅसिंग के पास से 80 किलो प्रतिबंधित मांस और दो चाकू बरामद किया था।
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विवेचना के दौरान आरोप प्रमाणित होने पर आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया था। इनका यह कृत्य उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत आता है। आरोपियों के खिलाफ गैंगचार्ट तैयार करके डीएम के यहां भेजा गया था। 29 नवंबर को अनुमोदन के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। कोतवाल पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि पुलिस ने मोहम्मद जलालुद्दीन निवासी पूर्वी बंजरिया एवं, फैय्याज निवासी भिटवा टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद को 5 दिसंबर को बगहिया तिराहा के पास से गिरफ्तार किया। दोनों को न्यायालय भेज दिया गया। वहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।
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