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Sant Kabir Nagar News: बसपा के पूर्व विधायक ताबिश खान व उसके भाई को तीन वर्ष कैद की सजा

Sat, 18 Apr 2026 12:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Sat, 18 Apr 2026 12:24 AM IST
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Former BSP MLA Tabish Khan and his brother sentenced to three years' imprisonment
- 26 जनवरी 2016 को थाना धर्मसिंहवा में सिपाही से मारपीट व वर्दी फाड़ने का मामला
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- एमपीएमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला, पांच हजार रुपये अर्थदंड से भी कोर्ट ने किया दंडित
संतकबीरनगर। न्यायालय सीजेएम व विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए चेतना त्यागी ने बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक मोहम्मद ताबिश खान व उसके भाई इफ्तेखार को सरकारी कार्य में बाधा डालने, तोड़फोड़, अपशब्द कहने, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दोषी पाए जाने पर दोनों भाइयों को तीन वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
कांस्टेबल कमाल अहमद खान थाना धर्मसिंहवा ने लिखित सूचना दी थी कि 26 जनवरी 2016 को दोपहर करीब 1:30 बजे वह थाने पर मौजूद थे। तभी पूर्व विधायक मोहम्मद ताबिश खान व उसके भाई इफ्तेखार निवासी ग्राम खजूरी थाना बखिरा अपने 20 से 25 समर्थकों के साथ थाने पर आए। आरोप है कि, सिपाही को मोहम्मद ताबिश और साथ आए समर्थकों ने अपशब्द कहा।
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सिपाही ने आरोप लगाया कि, मोहम्मद ताबिश खान ने उसकी काॅलर पकड़ ली और समर्थकों को मारने के लिए बोले। समर्थक उसे अपशब्द कहते हुए मारने लगे। थाने की फोर्स आता देख वर्दी फाड़ दी। जाते समय मोहम्मद ताबिश ने धमकी भी दी। इसके बाद थाना धर्मसिंहवा पर रिपोर्ट दर्ज हुआ।
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विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। न्यायालय में दोनों आरोपी भाइयों ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की। विशेष न्यायाधीश एमपीएमएलए चेतना त्यागी की अदालत ने गवाहों की गवाही व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और पक्षों की दलील सुनने के बाद थाना बखिरा क्षेत्र के ग्राम खजुरी निवासी पूर्व विधायक मो. ताबिश खान व उनके भाई इफ्तेखार को मामले में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा दोषी को भुगतनी पड़ेगी।
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