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Sant Kabir Nagar News: एनडीपीएस के आरोपी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड
Sat, 02 Mar 2024 11:39 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Sat, 02 Mar 2024 11:39 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय की कोर्ट ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के बाद एनडीपीएस अधिनियम के एक आरोपी को दो वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि आरोपी मालिया पुत्र नाटे उर्फ इम्तियाज निवासी दुर्गजोत को दोषी पाया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय की कोर्ट ने ऑपरेशन कनविक्शन व शिकंजा अभियान के तहत पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के बाद एनडीपीएस अधिनियम के एक आरोपी को दो वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि आरोपी मालिया पुत्र नाटे उर्फ इम्तियाज निवासी दुर्गजोत को दोषी पाया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।