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Sant Kabir Nagar News: पुलिस को हत्या की झूठी सूचना देने वाले को अर्थदंड

Wed, 30 Sep 2026 12:01 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 12:01 AM IST
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Fine imposed on person who gave false information about a murder to the police.
संतकबीरनगर। पुलिस को हत्या की गलत सूचना देने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर आरोपी को एक माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।
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मामला थाना बखिरा से संबंधित एनसीआर का है। एक फरवरी 2014 को उपनिरीक्षक वीरेंद्र सिंह ने पुलिस को हत्या की गलत सूचना देने के आरोप में भवानीगाड़ा निवासी शिवप्रकाश उर्फ झिले पुत्र इंद्रमन के खिलाफ तहरीर दी थी। इसके आधार पर थाना बखिरा में प्राथमिकी दर्ज किया गया था।
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मामले की विवेचना उपनिरीक्षक उमेश चंद्र यादव ने की। विवेचना के दौरान साक्ष्य एकत्र करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले में पुलिस की ओर से की गई प्रभावी पैरवी और विवेचना के आधार पर न्यायालय सीजे (एसडी)/एसीजेएम संतकबीरनगर ने 28 सितंबर को आरोपी को दोषी करार दिया।
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