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लोक अदालत में पारिवारिक विवादों का कराएं निस्तारण : प्रधान न्यायाधीश

Tue, 25 Nov 2025 11:47 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर Updated Tue, 25 Nov 2025 11:47 PM IST
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Family disputes should be resolved through Lok Adalat: Chief Justice
संतकबीरनगर। जनपद न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा के निर्देश पर मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र नाथ गोस्वामी व प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय नासिर अहमद ने 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा की। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि पारिवारिक विवादों का अधिक से अधिक निस्तारण लोक अदालत में कराएं।
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प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र नाथ गोस्वामी ने बताया की सभी न्यायालयों से नोटिसों का तामिला कराया जा रहा है। साथ ही राष्ट्रीय लोक अदालत की सभी तैयारियां चल रही हैं। प्रधान न्यायाधीश ने आम जनमानस से राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रतिभाग करके लाभ उठाने की अपील की। ऐसे पारिवारिक मामले जो किसी न्यायालय में लंबित नही हैं, वे प्री-लिटिगेशन स्तर पर सुलह समझौते के माध्यम से निस्तारित कराए जा सकते हैं। इसके लिए पक्षकार को मात्र प्रार्थना पत्र में आपसी विवाद का विवरण लिख कर देना होता है। निस्तारित मामले का आदेश न्यायालय की डिक्री के समान होगा।
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